टास्क फोर्स ने सेक्टर-22 में की रेड, 85 पैकेट विदेशी सिगरेट और 44 तंबाकू के जब्त
शहर में विदेशी सिगरेट की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर में विदेशी सिगरेट की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी तरीके से इन विदेशी सिगरेट की खरीद-फरोख्त जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के टास्क फोर्स ने सेक्टर-22बी की एक नामी फर्म पर छापा मारकर खुलेआम बेची जा रही विदेशी सिगरेट की खेप जब्त की है। टास्क फोर्स ने सेक्टर-22बी की इस फर्म से 85 पैकेट विदेशी सिगरेट और 44 पैकेट तंबाकू के जब्त किए। जिनकी कीमत 18,605 रुपये बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत की। स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने हाल ही में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में टास्क फोर्स को पूरी तरह कार्यात्मक मोड में लाने के निर्देश जारी किए गए। संबंधित प्राधिकारियों को नियमों व विनियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण व चालान करने को लेकर दिशानिर्देश दिए गए।
एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ अखिल कुमार ने डीएचएस डा. सुमन सिंह को शहर में गैर कानूनी बिक रही विदेशी सिगरेट पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस पर डा. सुमन सिंह ने एक टीम बनाई। इस टीम में कोटपा के नोडल अफसर सुवीर कुमार गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर सुनील चौधरी, क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। इस टीम की मौजूदगी में आबकारी विभाग ने सेक्टर-22बी स्थित एक फर्म के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना चेतावनी और चित्र के विदेशी सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का भारी स्टाक पाया गया। इस पर पुलिस विभाग ने सीओटीपी अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय धारा 6 (ए) के तहत चालान जारी किया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफएसएसएआइ अधिनियम के तहत गुणवत्ता जांच के उद्देश्य से फर्म से पान मसालों के दो नमूने एकत्र किए गए हैं। फर्म को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का स्टाक न रखने के निर्देश जारी किए गए।