दीवाली पर नहीं चलेगी मिठाई वाले दुकानदारों की मनमानी, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई Chandigarh news
दीवाली से ऐन पहले मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर दुकानदार मनमानी करने में लगे हुए है। यहां लोगों को महंगी मिठाइयों के साथ डिब्बों की भी कीमत चुकानी पड़ रही है।
चंडीगढ़, जेएनएन। दीवाली से ठीक पहले मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर दुकानदार मनमानी करने में लगे हुए है। यहां लोगों को महंगी मिठाइयों के साथ डिब्बों की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। दिलचस्प है कि मिठाई का डिब्बा चाहे कितना भी सस्ता क्यों न हो, उसकी कीमत भी उतनी ही लगाई जा रही है, जितनी कीमत मिठाई की है। फेस्टिवल सीजन में एक तरफ जहां मिठाई के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी ओर गत्ते से बने मिटाई के डिब्बे भी मिठाइयों के भाव ही बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहर में किसी भी मिठाई की दुकान पर धोखाधड़ी करने पर तुरंत यूटी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट (माप-तौल) या उपभोक्ता फोरम से शिकायत की जा सकती है। शहर में दीवाली सीजन में कुछ विक्रेताओं को छोड़ अधिकतर विक्रेता धांधली कर रहे हैं।
क्या है नियम
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तौल सकता। इसके लिए उसे पहले ग्राहक को यह बताना होगा कि एक किलोग्राम मिठाई दे रहा है या फिर 900 ग्राम। या फिर डिब्बे का वजन कितना है। यह सूचित किए बगैर डिब्बे को भी मिठाई के साथ तौलना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करना उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है।
जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान
कैरी बैग या मिठाई के डिब्बे की कीमत वसूलने की स्थिति में यूटी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से शिकायत की जा सकती है। इस मामले में विभाग की ओर से जांच के बाद तुरंत चालान हो सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम में शिकायत पर मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा जुर्माना दोनों कर सकती है।
यहां कर सकते हैं शिकायत
यूटी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल टोल फ्री नंबर -181802068 टोल फ्री नंबर -112
शहर में दीवाली की भीड़ में दुकानदार के खिलाफ मिठाई के साथ डिब्बे का भी तौल करने की शिकायत मिलती है। हालांकि, इस बार अभी तक मामला नही आया है। ऐसे होने पर ग्राहकों को खुद ही तुरंत दुकानदार के खिलाफ शिकायत देनी चाहिए। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम चेक कर रही है। - तेजदीप सिंह सैनी एडिशनल डायरेक्टर, फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड लीगल मैट्रोलॉजी दुकानदार हमेशा ग्राहक के मिठाई के पैसे वसूल सकता है न कि डब्बे की वसूली करेगा। वह मिठाई के साथ डिब्बा तौलने से पहले ग्राहक को दोनों के वजन की पूरी जानकारी देगा। उसे अपनी दुकान पर होर्डिंग लगाना होगा। ऐसे में दुकानदार के खिलाफ मजबूत प्रूफ के साथ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दे सकते हैं। - पंकज चांदगोटिया, वकील उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ