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निलंबित एसआइ राजवीर का कोर्ट में सरेंडर, बोला-सीबीआइ सादी वर्दी में थी, इसीलिए भागा

10 हजार रिश्वत लेने के मामले में फरार निलंबित सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बुधवार सुबह जिला अदालत में सरेंडर किया।

By Sat PaulEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 12:14 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 12:16 PM (IST)
निलंबित एसआइ राजवीर का कोर्ट में सरेंडर, बोला-सीबीआइ सादी वर्दी में थी, इसीलिए भागा
निलंबित एसआइ राजवीर का कोर्ट में सरेंडर, बोला-सीबीआइ सादी वर्दी में थी, इसीलिए भागा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 10 हजार रिश्वत लेने के मामले में फरार निलंबित सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बुधवार सुबह जिला अदालत में सरेंडर किया। इस दौरान कोर्ट को बयान दिया कि ट्रैप के समय सीबीआई कर्मियों के सादी वर्दी में होने के कारण पहचान नही पाया और लगा कि उसे पकड़कर हमला करने वाले है। इसके कारण वह डरकर वहां से भाग निकला था। पहले कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन सूचना पाकर पहुंची सेक्टर-31 थाना पुलिस ने एसआई पर दर्ज हत्या की कोशिश की धारा का हवाला देकर पांच दिन का रिमांड मांगा। पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित निलंबित एसआइ राजवीर सिंह को तीन दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। 

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पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआइ करप्शन एक्ट में एसआइ को रिमांड पर लेगी। एसआइ पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश और सीबीआइ ने करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार सस्पेंड एसआई राजवीर सिंह बुधवार सुबह नौ बजे जिला अदालत पहुंचकर सरेंडर किया। इससे पहले उसने कोर्ट में सरेंडर करने की अप्लीकेशन दायर की थी। इस दौरान कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया। लेकिन, एसआई के सरेंडर की सूचना पाकर सेक्टर-31 थाना पुलिस भी जिला अदालत पहुंच गई। पुलिस ने राजवीर पर दर्ज हत्या की कोशिश के मामले को हवाला देकर पांच दिन रिमांड की मांग की। इस दौरान पुलिस ने दलील में कहा कि आरोपित से कई सवालों के जवाब पर पूछताछ करनी है। जैसे वह फरार होने के बाद कहा रहा और किसके-किसके कांटेक्ट में रहा? 

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