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गुजरात निवासी खरीदार को नहीं दिया फ्लैट, सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे का पूरा प्रोजेक्ट होगा अटैच

By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
Published: Thu, 03 Sep 2026 12:58 PM (IST)

उपभोक्ता आयोग ने सुषमा बिल्डटेक लिमिटेड के सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे प्रोजेक्ट को अटैच करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई ...और पढ़ें

सुषमा बिल्डटेक लिमिटेड के प्रोजेक्ट पर संकट। (सांकेतिक फोटो)

सुषमा बिल्डटेक लिमिटेड के प्रोजेक्ट पर संकट। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. उपभोक्ता आयोग ने प्रोजेक्ट अटैच करने का आदेश दिया।

  2. ग्राहक को 90 लाख रुपये न लौटाने पर सख्त कार्रवाई हुई।

  3. मोहाली डीसी को प्रोजेक्ट कुर्क कर राशि वसूलने के निर्देश।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उपभोक्ता आयोग के आदेश की अनदेखी करने पर सुषमा बिल्डटेक लिमिटेड को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। आयोग ने ग्राहक को उसकी राशि न लौटाने के कारण जीरकपुर स्थित सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे के पूरे प्रोजेक्ट को अटैच करने का आदेश दिया है।

मोहाली के डिप्टी कमिश्नर-कम-कलेक्टर को प्रोजेक्ट की कुर्की करने और राशि वसूलने के लिए रिसीवर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी मोहाली को अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

यह निर्णय जामनगर, गुजरात निवासी सुमित और उनकी पत्नी मुनीषा की शिकायत पर लिया गया। उन्होंने सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे में 1885 वर्गफुट का फ्लैट बुक कराया था और बिल्डर को 90 लाख रुपये का भुगतान किया था।

एग्रीमेंट के अनुसार, फ्लैट का कब्जा निर्धारित समय में दिया जाना था, लेकिन यह काफी देरी से ऑफर किया गया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने 20 सितंबर 2024 को शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुषमा बिल्डटेक और उसके संबंधित अधिकारियों को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं की ओर से जमा 90 लाख रुपये पर एक जुलाई 2020 से 20 सितंबर 2024 तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के निर्देश दिए गए थे। यदि बिल्डर ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो शिकायतकर्ता ने आयोग में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की, जिसके परिणामस्वरूप अब आयोग ने पूरे प्रोजेक्ट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।