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Supreme Court का वेंडर्स को झटका, नो वेंडिंग जोन बनाने की अर्जी खारिज Chandigarh News

अर्जी खारिज होने से वेंडर्स को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब यहां से वेंडर्स हटना तय हो गया है।निगम छह नवंबर से यहां पर वेंडर को हटाने का अभियान छेड़ने जा रहा है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 02:37 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 02:37 PM (IST)
Supreme Court का वेंडर्स को  झटका,  नो वेंडिंग जोन बनाने की अर्जी खारिज Chandigarh News
Supreme Court का वेंडर्स को झटका, नो वेंडिंग जोन बनाने की अर्जी खारिज Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। सेक्टर एक से लेकर छह तक के एरिया को नो वेंडिंग जोन बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया है। यह अर्जी वेंडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही माना है।

अर्जी खारिज होने से वेंडर्स को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब यहां से वेंडर्स हटना तय हो गया है। नगर निगम छह नवंबर से यहां पर वेंडर को हटाने का अभियान छेड़ने जा रहा है। मालूम हो कि नगर निगम ने एक से छह और सेक्टर सतारा को no vending जोन बनाने का फैसला लिया हुआ है।

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सेक्टर एक से छह तक के एरिया में सुखना लेक और रॉक गार्डन भी शामिल है। इन वेंडर्स को सेक्टर सात में शिफ्ट किया जाएगा। उधर सेक्टर सतारा के वेंडर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई है जिसकी सुनवाई  तीन नवंबर को होनी है।

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