अग्रिम जमानत को लंगाह पहुंचे हाई कोर्ट, गिरफ्तारी को कई राज्यों से पुलिस ने मांगी मदद
अकाली दल के वरिष्ठ नेता अाैर पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। दुष्कर्म के आरोप में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले लंगाह केे गुरदासपुर के कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी देने से इसकी संभावना कम है। उधर गुरदासपुर पुलिस ने लंगाह की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों की पुलिस से मदद मांगी है।
बता दें, लंगाह सोमवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उनको वापस कर दिया। काेर्ट ने कहा कि मामला गुरदासपुर का है, इसलिए वह गुरदासपुर जाकर वहां के कोर्ट में आत्मसमर्पण करें। लंगाह के खिलाफ एक पुलिस कर्मी की पत्नी ने दुष्कर्म की शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सुच्चा सिंह लंगाह का कहना है कि उन पर राजनीतिक कारणों से आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है। लंगाह ने कहा कि उन्होंने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर इसलिए नहीं किया, क्योंकि पंजाब पुलिस पहले तीन दिन गिरफ्तारी नहीं दिखाती है और थर्ड डिग्री टार्चर करती है।
यह भी पढ़ें: कभी दूध बेचते और घोड़ा गाड़ी चलाते थे लंगाह, आज 100 करोड़ के मालिक
वायरल हो रही अश्लील वीडियो के बारे में सुच्चा सिंह ने कहा कि इस वीडियो से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस उन्हें इस मामले पर झूठा फंसा रही है। बताया जाता है कि दुष्कर्म पीडि़त महिला ने सुच्चा सिंह लंगाह के साथ अपनी वीडियो बनाकर पेन ड्राइव में डाल कर पुलिस को सौंपी थी। वीडियो देखने के बाद गुरदासपुर पुलिस ने 29 सितंबर को पूर्व अकाली मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। लंगाह 1997 से लेकर 2002 तक अकाली-भाजपा सरकार में मंत्री थे।
यह भी पढ़ेंः शादी कर करता रहा शारीरिक शोषण, मन भरा तो दूसरी शादी की तैयारी में था पति