एक अप्रैल से घर बैठे ऑनलाइन जमा करवाएं प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स, मिलेगी छूट
अगर आप अपने घर और कमर्शियल इमारत के प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स में छूट चाहते हैं तो आपको 31 मई तक खुद ही टैक्स जमा करवाना होगा।
By Edited By: Published: Sun, 24 Mar 2019 10:11 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 12:48 PM (IST)
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। अगर आप अपने घर और कमर्शियल इमारत के प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स में छूट चाहते हैं, तो आपको 31 मई तक खुद ही टैक्स जमा करवाना होगा। एक अप्रैल से नगर निगम सेल्फ असेसमेंट स्कीम को लांच करने जा रहा है। जिसके लिए पब्लिक नोटिस मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। इस नोटिस पर अतिरिक्त कमिश्नर अनिल गर्ग ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस बार एक अप्रैल से लोगों को ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने की भी सुविधा शुरू हो रही है। शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर हाउस टैक्स लगता है। शहर में एक लाख से ज्यादा इमारतें हैं, जोकि प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स के अंतर्गत आती हैं।
एक अप्रैल से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत 10 और हाउस टैक्स जमा करवाने को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि पिछले साल ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में 10 प्रतिशत का भी इजाफा किया है। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें हैं, जोकि टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जो लोग 31 मई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। ओबीसी में न जमा करवाएं टैक्स पहले नगर निगम ने शहरवासियों को सेक्टर-17 के नगर निगम कार्यालय में बने ओबीसी (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) में भी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दे रखी थी, लेकिन इस बार नगर निगम ने यह सुविधा हटा दी है। नगर निगम के अनुसार अब शहरवासी शहर के ई-संपर्क सेंटरो में ही आकर टैक्स जमा करवा सकते हैं। यहां पर भी एक हजार तक नकद और इसके बाद की राशि चेक या डेबिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा है। लेकिन ऑनलाइन टैक्स की सुविधा शहरवासियों के लिए काफी अच्छी रहेगी।
ई-संपर्क की साइट पर ही लोगों को टैक्स जमा करवाने का ऑप्शन मिल जाएगा। नए सत्र के लिए 50 करोड़ का टारगेट नए सत्र से नगर निगम ने टैक्स से कमाई करने का टारगेट 50 करोड़ रखा है, जबकि इस सत्र में नगर निगम ने प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स से 49 करोड़ रुपये की कमाई की है। इतनी कमाई नगर निगम के पिछले इतिहास में कभी नहीं हुई है। नगर निगम एक अप्रैल से शहरवासियों को उनकी इमारतों के टैक्स का एडवांस बिल भी भेज रहा है, जबकि पहले बिल भी नहीं भेजा जाता था। सरकारी मकानों का सर्विस चार्ज प्रशासन करेगा भुगतान सरकारी मकान में रहने वालों के लिए राहत है। प्रशासन ने यहां से हाउस टैक्स के बजाय सर्विस चार्ज लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका भुगतान प्रशासन ही नगर निगम को करेगा। क्योंकि शहर के सरकारी मकान प्रशासन के अंतर्गत ही हैं। ऐसे में इन घरों में रहने वाले कर्मचारियों पर इसका बोझ नहीं पड़ता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार सर्विस चार्ज का रेट हाउस टैक्स के मुकाबले में 75 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अनुसार 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। एक अप्रैल से शहरवासियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा करवाने की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही एक अप्रैल से 31 मई तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत खुद टैक्स जमा करवाने पर छूट मिलेगी। इस बार नगर निगम की ओर से पहली बार टैक्स का बिल भी सभी घरों को नगर निगम की ओर से भेजा जाएगा। एक अप्रैल से ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने वाले नगर निगम और ई-संपर्क की वेबसाइट पर अपना केलकुलेट टैक्स (जिसका भुगतान करना है) का रिकॉर्ड भी देख पाएंगे। -अनिल गर्ग, अतिरिक्त कमिश्नर, नगर निगम
एक अप्रैल से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत 10 और हाउस टैक्स जमा करवाने को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि पिछले साल ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में 10 प्रतिशत का भी इजाफा किया है। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें हैं, जोकि टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जो लोग 31 मई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। ओबीसी में न जमा करवाएं टैक्स पहले नगर निगम ने शहरवासियों को सेक्टर-17 के नगर निगम कार्यालय में बने ओबीसी (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) में भी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दे रखी थी, लेकिन इस बार नगर निगम ने यह सुविधा हटा दी है। नगर निगम के अनुसार अब शहरवासी शहर के ई-संपर्क सेंटरो में ही आकर टैक्स जमा करवा सकते हैं। यहां पर भी एक हजार तक नकद और इसके बाद की राशि चेक या डेबिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा है। लेकिन ऑनलाइन टैक्स की सुविधा शहरवासियों के लिए काफी अच्छी रहेगी।
ई-संपर्क की साइट पर ही लोगों को टैक्स जमा करवाने का ऑप्शन मिल जाएगा। नए सत्र के लिए 50 करोड़ का टारगेट नए सत्र से नगर निगम ने टैक्स से कमाई करने का टारगेट 50 करोड़ रखा है, जबकि इस सत्र में नगर निगम ने प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स से 49 करोड़ रुपये की कमाई की है। इतनी कमाई नगर निगम के पिछले इतिहास में कभी नहीं हुई है। नगर निगम एक अप्रैल से शहरवासियों को उनकी इमारतों के टैक्स का एडवांस बिल भी भेज रहा है, जबकि पहले बिल भी नहीं भेजा जाता था। सरकारी मकानों का सर्विस चार्ज प्रशासन करेगा भुगतान सरकारी मकान में रहने वालों के लिए राहत है। प्रशासन ने यहां से हाउस टैक्स के बजाय सर्विस चार्ज लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका भुगतान प्रशासन ही नगर निगम को करेगा। क्योंकि शहर के सरकारी मकान प्रशासन के अंतर्गत ही हैं। ऐसे में इन घरों में रहने वाले कर्मचारियों पर इसका बोझ नहीं पड़ता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार सर्विस चार्ज का रेट हाउस टैक्स के मुकाबले में 75 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अनुसार 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। एक अप्रैल से शहरवासियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा करवाने की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही एक अप्रैल से 31 मई तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत खुद टैक्स जमा करवाने पर छूट मिलेगी। इस बार नगर निगम की ओर से पहली बार टैक्स का बिल भी सभी घरों को नगर निगम की ओर से भेजा जाएगा। एक अप्रैल से ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने वाले नगर निगम और ई-संपर्क की वेबसाइट पर अपना केलकुलेट टैक्स (जिसका भुगतान करना है) का रिकॉर्ड भी देख पाएंगे। -अनिल गर्ग, अतिरिक्त कमिश्नर, नगर निगम
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