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एलांते मॉल में कैरी बैग के लिए वसूले थे 7 रुपये, अब मुआवजा व केस खर्च के साथ वापस करने होंगे

धनास के बलविंदर ने कमीशन में शिकायत दी थी कि वह उनके मना करने के बाद स्टोर के काउंटर पर कैरी बैग के लिए सात रुपये लिए गए थे।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 08:02 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 08:02 PM (IST)
एलांते मॉल में कैरी बैग के लिए वसूले थे 7 रुपये, अब मुआवजा व केस खर्च के साथ वापस करने होंगे
एलांते मॉल में कैरी बैग के लिए वसूले थे 7 रुपये, अब मुआवजा व केस खर्च के साथ वापस करने होंगे

चंडगीढ़, जेएनएन। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से सात रुपये वसूलने के एक मामले में सुनवाई करते हुए एलांते मॉल स्थित आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी पर हर्जाना लगाया है। कमीशन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंपनी को दोषी करार दिया। कमीशन ने कंपनी को शिकायतकर्ता को कैरी बैग के सात रुपये वापस करने का अदेश दिया है। इसके अलावा, इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 100 रुपये मुआवजा और एक हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए भी कहा है।

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धनास निवासी बलविंदर ने कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलांते मॉल में चल रहे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के स्टोर से सामान खरीदने गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह पैसे देने के लिए बिलिंग काउंटर पर गए तो वहां पर बैठे हुए कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग के लिए सात रुपये अलग से वसूले। उन्होंने ऐसा करने से मना किया और इसे गैरकानूनी बताया। फिर भी, वह नहीं माना और सात रुपये काट लिए। परेशान होकर उन्होंने कमीशन का दरवाजा खटखटाया।

कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछने के बाद ही कैरी बैग का चार्ज वसूला था। इसके अलावा स्टोर में हर जगह इस संबंध में डिस्पले भी किया गया है। इसलिए उनके खिलाफ दी गई शिकायत बेबुनियाद है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यह फैसला सुनाया है।

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