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पंजाब में 17 मामलों पर दोगुनी हुई स्टांप ड्यूटी, औद्योगिक नीति में संशोधन

पंजाब सरकार ने राज्‍य में 17 वस्‍तुओं व कार्यों पर स्‍टांप ड्यूटी दोगुना कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने औद्योगिक नीति में भी संशोधन किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 18 Oct 2018 09:45 AM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2018 09:45 AM (IST)
पंजाब में 17 मामलों पर दोगुनी हुई स्टांप ड्यूटी, औद्योगिक नीति में संशोधन
पंजाब में 17 मामलों पर दोगुनी हुई स्टांप ड्यूटी, औद्योगिक नीति में संशोधन

जेएनएन चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने स्टांप ड्यूटी दोगुना कर दी है। यह वृद्धि 17 वस्तुओं पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी पर लागू होगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने इंडियन स्टांप एक्ट -1899 के शेड्यूल 1-ए में संशोधन करने के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। शेड्यूल की 65 में से केवल 17 वस्तुओं पर स्टांप ड्यूटी दोगुनी करने की मंज़ूरी दे दी है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर स्‍टांप ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है।

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इस संशोधन के साथ 17 वस्तुओं के लिए स्टांप ड्यूटी दोगुनी हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के राजस्व साधानों को बढ़ावा देने के लिए इस वृद्धि को जरूरी समझा। इस समय पंजाब को स्टांप ड्यूटी से 50 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होता है और कीमतों में वृद्धि से 100-150 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध विभिन्‍न पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में क‍हा गया कि यह स्‍टांप ड्यूटी पड़ोसी राज्य की अपेक्षा अधिक हैं, लेकिन राज्य के लिए अति अपेक्षित राजस्व पैदा करने के लिए यह वृद्धि जरूरी है। स्टांप ड्यूटी में आखिरी संशोधन साल 2009 में किया गया था।

कैबिनेट ने कंपनी के एसोसिएशन के मेमोरंड की फीस को पांच हजार से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर दिया है। लेकिन, अगर इस मेमोरंडम के साथ कंपनीज एक्ट के सेक्टर 26,27,28 के तहत आर्टिकल आफ आफ एसोसिएशन भी जुड़ा होगा तो यह फीस बढ़ कर 20 हजार रुपये होगी। सरकार ने अधिकतर उन स्टांप ड्यूटी में वृद्धि की है, जो कंपनी एक्ट व कानूनी मामलों में दिए जाते हैं।

पंजाब वित्तीय कमिशनर्स सचिवालय के ग्रुप-बी सेवा नियम मंज़ूर

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज भवन के कंट्रोलर गवर्नर्स हाउस होल्ड की नियुक्ति संबंधी नियम को भी मंजूरी दे दी। इससे सीधी नियुक्ति संबंधित नियमों में ढील देकर यह पद ठेके के आधार पर भरने की मंजूरी हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने ठेकेे  के आधार पर नियुक्ति के लिए सेवा-शर्तों को भी मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय कमिशनर्स सचिवालय के ग्रुप-बी के सेवा नियम-2018 को मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रेड पे 3800 रुपये से 4999 रुपये तक ले रहे कर्मचारियों को ग्रुप-बी में शामिल कर दिया है। इसके मद्देनजर पंजाब वित्तीय कमिशनर्स सचिवालय ग्रुप-बी सेवा नियम-2018 तैयार किये गए, जिससे इन कर्मचारियों की सेवा के लिए शर्तें लागू की जा सके।

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औद्योगिक नीति में संशोधन, औद्योगिक पार्क के लिए होंगे ग्लोबल टेंडर

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2017 में संशोधन करते हुए इंट्रास्टेट बिक्री पर नेट एसजीएसटी की अदायगी के अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लुधियाना में बन रही साइकिल वैली में 100 एकड़ क्षेत्रफल पर अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क के लिए ग्लोबल टेंडरिंग को भी मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने इस पक्ष पर भी विचार किया कि उद्योगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने आदि और अन्य रियायतें सीधे तौर पर मुहैया नहीं करवाई जा सकती। इसके लिए नीति में अपेक्षित संशोधन के अंतर्गत विश्व स्तरीय टेंडरिंग से उपयुक्त हल किया जा सकता है।

यह है नया फॉर्मूला

नए फॉर्मूले के अनुसार रियायत की राशि का हिसाब आइजीएसटी की आउटपुट (या सीजीएसटी  एसजीएस-टी) के आधार पर किया जाएगा। इसे जीएसटी फॉर्मूला रेट कहा जाएगा। पूरी रकम और या दावे की मियाद अलग-अलग वर्गों के लिए आई बीडीपी -2017 के अनुसार ही रहेगी। कुल हद तक रियायतें लेने के लिए, जैसे कि एफसीआइ का 200 फीसद, 125 फीसद और 100 फीसद औद्योगिक इकाई की योग्य मियाद दौरान उसका प्रयोग सामर्थ्‍य अनुसार दिए जाएंगे।

ये रियायतें मौजूदा नीति के अंतर्गत सिर्फ  उन निवेश प्रस्तावों में ही लागू होंगी, जिनमें साझा आवेदन पत्र 31 मार्च, 2020 तक जमा होगा। यह फॉर्मूला अलग -अलग शर्तों पर आधारित होगा। जिन इकाइयों के पास एक से अधिक जीएसटी रेट हैं और बहु-उत्पादन पर आधारित हैं की रियायतों का हिसाब योग्य उत्पादन की अलग-अलग बिक्री अनुसार होगी।

50 एकड़ में यूनिट

लुधियाना के धनांशू गांव में बनने वाली साइकिल वैली में 100 एकड़ क्षेत्रफल पर औद्योगिक पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। यह पार्क उद्देश्यपूर्ण, छूट, मुकाबलेबाजी व तकनीकी टेंडर प्रक्रिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा। चुनी हुई कंपनी समूचे औद्योगिक पार्क के विकास के लिए जिम्मेदार होगी और यह 50 एकड़ में अपना यूनिट स्थापित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादकोंं को बाकी 50 एकड़ में यूनिट स्थापित करने का न्योता देगी।


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