सेंट कबीर स्कूल को हाई कोर्ट से राहत, प्रशासन की अपील खारिज
शहर के सेक्टर-26 के सेंट कबीर स्कूल को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-26 के सेंट कबीर स्कूल को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए स्कूल को दिए गए माइनोरिटी स्टेटस के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्कूल के माइनोरिटी स्टेटस पर जो रोक लगाई थी वह भी इस आदेश से हट गई है। जस्टिस सुधीर मित्तल ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, अभी विस्तृत फैसला आना बाकि है। जिससे यह तय होगा कि हाई कोर्ट ने किस आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका को खारिज किया है। बता दें कि 2018 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सेंट कबीर को दिए गए माइनोरिटी स्टेटस के खिलाफ दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया था कि नेशनल माइनोरिटी कमीशन ने नियमों का उल्लंघन कर 10 सितंबर 2014 को सेंट कबीर स्कूल को माइनोरिटी स्टेटस दिए जाने के आदेश दे दिए थे। हाई कोर्ट को बताया कि वर्ष 1988 में पहली बार कबीर एजुकेशन सोसायटी ने एस्टेट ऑफिस में अर्जी दे स्कूल के लिए जमीन दिए जाने की मांग की थी। एस्टेट ऑफिस ने 1988 में सोसायटी को सेक्टर-26 में इसके लिए 20077 स्क्वेयर फीट जमीन 99 वर्ष के लिए लीज पर दे दी थी। जमीन जारी किए जाते समय यह तय कर दिया गया था कि स्कूल पर डीपीआइ चंडीगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। वर्ष 1996 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी स्कूलों को 15 प्रतिशत सीटें आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों को दिए जाने के निर्देश दिए थे, 2009 में शिक्षा के अधिकार लागु होने के बाद इसे कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी।