पूर्व एसपी देसराज को तीन साल की सजा और एक लाख जुर्माना
यूटी पुलिस के पूर्व एसपी सेंट्रल रहे आईपीएस देसराज सिंह को शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। बीते बुधवार को कोर्ट ने देसराज सिंह को दोषी करार दिया था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : यूटी पुलिस के पूर्व एसपी सेंट्रल रहे आईपीएस देसराज सिंह को शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। बीते बुधवार को कोर्ट ने देसराज सिंह को दोषी करार दिया था। देसराज को 6 साल पहले सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
केस की हीय¨रग के दौरान देसराज सिंह के वकील ने उनके बचाव में कई दलीलें दी। कहा था कि देसराज को फंसाने के लिए रिश्वत की रकम जानबूझकर प्लाट करवाई गई थी। इस पर सीबीआई के वकील केपी सिंह ने जवाब दिया कि अगर रिश्वत की रकम प्लाट करवाई गई थी तो देसराज के हाथों पर रंग कैसे आ गया। बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि सीबीआई ने देसराज की रिश्वत लेते की जो वॉइस रिकॉर्डिग पेश की उससे छेड़छाड़ की गई थी। इस पर सीबीआई ने जवाब दिया कि केस के इंडिपेंडेंट विटनेस ने गवाही दी थी कि जिस मेमरी कार्ड में देसराज के वॉइस सैंपल लिए गए थे, वहीं सीएफएसएल में जाच के लिए भेजा गया और उसी को जाच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने यूटी पुलिस के पूर्व एसपी देसराज सिंह को दोषी करार दिया।
ये है मामला
एसपी देसराज को 18 अक्तूबर 2012 को सीबीआई ने उनके सेक्टर 23 स्थित सरकारी मकान से गिरफ्तार किया था। उन पर सेक्टर-26 पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अनोख सिंह से 1 लाख रिश्वत लेने के आरोप थे। 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर देसराज अपनी गिरफ्तारी के समय सेक्टर 17 थाने में एसपी सेंट्रल तैनात थे। आरोप के मुताबिक अनोख सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। एसपी देसराज पर आरोप थे कि उन्होंने इस इंक्वायरी में अनोख सिंह के हित में रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मागी। बाद में 2 लाख में सौदा हुआ। पहली किश्त के रूप में 1 लाख लेकर अनोख सिंह देसराज के घर पहुंचे। वहा सीबीआई ने ट्रैप लगा रखा था और फिर देसराज को गिरफ्तार कर लिया।
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-18 अक्तूबर 2012 : सीबीआई ने देसराज सिंह को सेक्टर-23 स्थित सरकारी आवास से एक लाख रुपये रिश्वत लेते सीबीआई ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
-12 दिसंबर 2012 : हाईकोर्ट से देसराज सिंह को जमानत मिली।
-5 जुलाई 2013 : रिश्वत मामले में गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दी।
-7 जुलाई 2013 : सीबीआई ने देसराज सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल की।
-14 अक्तूबर 2013 : देसराज सिंह के खिलाफ आरोप तय हुए।
14 फरवरी 2014 : इंस्पेक्टर अनोख सिंह ने कोर्ट में देसराज सिंह के खिलाफ गवाही दी।
30 जुलाई 2018 : केस में ट्रायल पूरा हुआ।
8 अगस्त 2018 : पूर्व एसपी देसराज सिंह को दोषी करार दिया।
10 अगस्त 2018 : तीन साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।