Move to Jagran APP

600 करोड़ के पोंजी स्कैम में आरोपित दंपती को जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

जिला अदालत ने 600 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम मामले में आरोपित दंपती को अग्रिम जमानत दे दी है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 01:08 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 03:51 PM (IST)
600 करोड़ के पोंजी स्कैम में आरोपित दंपती को जमानत, जानें क्या है पूरा मामला
600 करोड़ के पोंजी स्कैम में आरोपित दंपती को जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

जेएनएन, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने 600 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम मामले में आरोपित दंपती को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में सेक्टर-38 निवासी गुरनाम सिंह और उनकी पत्नी दलीप कौर का नाम शामिल है। दोनों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें मामलें में फंसाया गया है। उनका इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। दर्ज मामले के मुताबिक, चंडीगढ़ बेस मलेशियाई कंपनी यूनीपेय टूयू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूनीगेटवे ट्रेfडग कंपनी एक तय फीस के बाद लोगों को ऑनलाइन सदस्य बनाकर उन्हें डिजिटल वॉलेट की सुविधा उपलब्ध करवाती थी। कंपनी में देशभर से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपये लगाए थे। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को बहुत मोटा रिटर्न दिया। इससे लोगों का विश्वास कंपनी में बढ़ा तो उन्होंने और पैसा लगाया। 

loksabha election banner

 ईडी ने छह आरोपितों के खिलाफ की थी चार्जशीट दाखिल

कंपनी ने अक्टूूबर 2010 में निवेशकों को महीने के महीने मिलने वाले रिटर्न को देना बंद कर दिया था। इससे निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई। मामलें में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिला अदालत में छह आरोपितों के खिलाफ करीब 2 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर चूका है। ईडी ने चंडीगढ़ बेस मलयेशिया की कंपनी यूनीपेय टूयू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूनीगेटवे ट्रेङ्क्षडग कंपनी के छह डायरेक्टरों को आरोपित बनाया था। ईडी द्वारा इस मामले में पेश की गई चार्जशीट में 100 के करीब गवाह बनाए थे।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.