IAS के बेटे के मर्डर केस में पंजाब के पूर्व DGP सैनी को SIT का नोटिस, 23 को पेश होने के निर्देश
बलवंत सिंह मुलतानी के अपहरण व मर्डर केस में घिरे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को एसआइटी ने नोटिस जारी तक 23 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। सैनी की अनुपस्थित में नोटिस उनके घर के बाहर चिपका दिया गया है।
जेएनएन, मोहाली। पूर्व आइएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने व उसकी लाश को खुर्द बुर्द करने के मामले में नामजद पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंंह सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआइटी (सिट) ने नोटिस भेजा है। एसआइटी ने सुमेध सिंंह सैनी को भेजे गए नोटिस में कहा है कि वह 23 सितंबर को 11 बजे थाना मटौर में स्पेशल जांच टीम के सामने पेश होंं।
जांच टीम के एक अफसर ने बताया कि पुलिस जब सैनी के घर नोटिस देने के लिए गई तो वह घर में मौजूद नहीं था, इसलिए नोटिस सैनी के सेक्टर- 20 चंडीगढ़ स्थित घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। उक्त नोटिस की कॉपी सुमेध सैनी के वकीलों को भेजने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस संबंधी सुमेध सैनी के वकील द्वारा पुष्टि नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलवंत सिंह मुलतानी मामले में सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई गई आरजी रोक में कहा गया था कि सुमेध सैनी को धारा 364, 201, 344, 330, 219, 120बी और 302 के तहत दर्ज मामले में अगले निर्देशों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और पंजाब सरकार को इस संबंध में तीन हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने व चौथे हफ्ते में सुमेध सैनी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में 15 अक्टूबर से चार हफ्तों बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें कि सुमेध सैनी की मुसीबतें उस समय शुरू हुई जब उसके दो कथित दोषी पुलिस अफसर सुमेध सैनी के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने सुमेध सैनी के खिलाफ अदालत में धारा-164 के तहत अपने बयान दर्ज करवाए। उक्त पुलिस अफसरों द्वारा अदालत को बताया गया कि सुमेध सैनी द्वारा किए टॉर्चर के कारण ही बलवंत सिंह मुल्तानी की मौत हो गई और बाद में उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने उपरांत उसको भगोड़ा दिखा दिया।