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गमाडा से बिना मंजूरी लिए बेच रहे थे प्लॉट, देना होगा 36 हजार रुपये मुआवजा

कमीशन ने शिकायतकर्ता को प्लॉट के लिए दिए साढ़े चार लाख रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का अादेश दिया है। साथ ही उसे हुई मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये और 11 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 08:14 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 08:14 PM (IST)
गमाडा से बिना मंजूरी लिए बेच रहे थे प्लॉट, देना होगा 36 हजार रुपये मुआवजा
कमीशन ने कंपनी को एक्स पार्टी घोषित करते हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्टप्यूट रिड्रेसल कमीशन ने सेक्टर नौ स्थित सीसवान पेराडाइज कंपनी पर एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हर्जाना लगाया है। कमीशन ने कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता को प्लॉट के लिए दिए हुए साढ़े चार लाख रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का अादेश दिया है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए कंपनी की ओर से मुआवजे की रूप में 25 हजार रुपये और 11 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।

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हरियाणा के अंबाला निवासी जितेंदर सिंह ने कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी के पंजाब के जिला रूपनगर गांव मीरजापुर में चल रहे प्रोजेक्ट से 605 स्क्वायर यार्ड का एक यूनिट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को साढ़ चार लाख रुपये जमा भी करवा दिए। लेकिन नवंबर,2012 में उन्हें एक अखबार के माध्यम से पता चला कि कंपनी का जो यह प्रोजेक्ट है इसके लिए उसने गमाडा और संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली। इसके साथ ही कंपनी के डाॅयरेक्टर पर लीगल एक्शन लेने की बात कही हुई थी। यह देखने के बाद उन्होंने कंपनी से खरीदी गई यूनिट का स्टेटस पूछा ताे उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और न ही दस्तावेज दिए।

इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से पैसे वापिस मांगे तो उन्होंने वह भी देने से मना कर दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी। वहीं कंपनी की ओर से कमीशन में अपना पक्ष रखने के लिए जब कोई पेश ही नहीं हुआ तो कमीशन ने कंपनी को एक्स पार्टी घोषित करते हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

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