आय से अधिक संपत्ति के मामले में किक्की ढिल्लों को झटका, जमानत याचिका हुई रद्द, जा सकते हैं हाई कोर्ट
आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों द्वारा लगाई गई जमानत याचिका सोमवार को अदालत द्वारा रद्द कर दी गई। ढिल्लों न्यायिक हिरासत के चलते नाभा जेल में बंद हैं। उनके केस की अगली सुनवाई 7 जून को होनी है।
फरीदकोट, संवाद सहयोगी । आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों द्वारा लगाई गई जमानत याचिका आज अदालत द्वारा रद्द कर दी गई। फिलहाल किक्की ढिल्लों न्यायिक हिरासत के चलते नाभा जेल में बंद हैं। उनके केस की अगली सुनवाई 7 जून को होनी है।
गिरफ्तारी से पहले भी होती रही पूछताछ
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को विजिलेंस द्वारा गत 16 मई को आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में विजिलेंस द्वारा पहले पांच दिन और फिर दो दिन का रिमांड लेकर किक्की ढिल्लों से पूछताछ की गई थी। जबकि गिरफ्तारी से पहले भी विजिलेंस द्वारा किक्की ढिल्लों से पूछताछ की जाती रही थी तथा उनकी जायदाद से संबंधित जानकारी उनसे ली गई थी।
नाभा जेल में बंद है ढिल्लों
इसके अतिरिक्त विजिलेंस द्वारा जहां चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर जांच की गई थी वहीं स्थानीय आवास पर भी पड़ताल की गई थी। इसके पश्चात 24 मई को अदालत द्वारा किक्की ढिल्लों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके चलते वे नाभा की जेल में बंद हैं।
जमानत के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं ढिल्लों
गौरतलब है कि कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों के केस की सुनवाई अब 7 जून को होनी है और उनके द्वारा इससे पहले ही स्थानीय एडीशनल जिला एवं सेशन जज जगदीप सिंह मधोक की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसे सोमवार सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया। अब किक्की ढिल्लों द्वारा अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है।