पंचकूला ¨हसा में 19 आरोपितों से हटी देशद्रोह की धारा
पंचकूला में भड़की ¨हसा और आगजनी मामले में हरियाणा पुलिस को लगा झटका।
पंचकूला : साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़की ¨हसा और आगजनी मामले में एफआइआर नंबर 343 में हरियाणा पुलिस को झटका लगा है। हरियाणा सरकार से इस एफआइआर में देशद्रोह की धाराएं लगाने की इजाजत ना मिलने के चलते पंचकूला की एक कोर्ट ने 19 आरोपितों से देशद्रोह की धाराएं हटा दी। पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने पंचकूला में दंगों की प्लानिंग में शामिल आरोपित चमकौर सिंह, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, होशियार सिंह सहित अन्य पर से इन धाराओं को हटाया है। अब इन लोगों के खिलाफ बाकी सभी धाराओं के तहत मामला चलेगा, लेकिन देशद्रोह की धारा 121,121ए और 124ए को हटा दिया गया है। बचाव पक्ष के एडवोकेट सुरेश रोहिल्ला ने बताया कि पंचकूला पुलिस की तरफ से देशद्रोह की धारा को लगाया गया था, लेकिन उसके लिए होम डिपार्टमेंट की परमीशन पेंडिंग थी। अब कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने थे, जिसके लिए कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान भी पुलिस की ओर से इस परमिशन को नहीं दिखा पाया। हनीप्रीत व आदित्य मुख्य आरोपित
बता दें कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों और उनकी प्लानिंग को लेकर 8 से ज्यादा एसआइटी बनाकर जाच शुरू की गई थी। पंचकूला दंगे के मामले की जाच कर रही पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपित बनाते हुए कुल 239 मामले दर्ज किए। इनमें से 10 मामले देशद्रोह के दर्ज किए गए। देशद्रोह के मामलों में हनीप्रीत, आदित्य इंसा जैसे डेरे से जुड़े लोग मुख्य आरोपित हैं। इससे पूर्व दो एफआइआर में पहले ही कुछ आरोपितों से देशद्रोह की धारा हट चुकी है। बिना परमीशन कर दिया था चालान पेश
पंचकूला पुलिस की एसआइटी ने हरियाणा सरकार से देशद्रोह के बारे में परमिशन मागी थी। परमिशन नहीं आई और इतने में कोर्ट में चालान जमा करवा दिए गए। इसके लिए सरकार को रिमाइंडर भी डाला गया था, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। सरकार को दोबारा 8 एफआइआर के बारे में प्रपोजल भेजा गया था।