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नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी का दूसरा आरोपित गिरफ्तार Chandigarh News

सोनप्रीत ने कबूल किया कि उसने जो रकम ली उसमें कर्म सिंह भी उसका हिस्सेदार रहा है। पुलिस ने कर्म सिंह को मोहाली कोर्ट में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 01:49 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 01:49 PM (IST)
नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी का दूसरा आरोपित गिरफ्तार Chandigarh News
नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी का दूसरा आरोपित गिरफ्तार Chandigarh News

मोहाली, जेएनएन।  हाईकोर्ट में क्लर्क व सुपरिंटेंडेंट की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी के आरोप में पहले से गिरफ्तार महिला सोनप्रीत कौर की निशानदेही पर मटौर पुलिस ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सुपरिंटेंडेंट कर्म सिंह को गिरफ्तार किया है। सोनप्रीत ने पुलिस रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने जो रकम ली, उसमें कर्म सिंह भी उसका हिस्सेदार रहा है। पुलिस ने कर्म सिंह को गिरफ्तार कर उसे मोहाली कोर्ट में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। वहीं आरोपित महिला सोनप्रीत कौर को भी पिछला रिमांड खत्म होने उपरांत दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सोनप्रीत का एक दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया।

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सोनप्रीत के खाते से 88 लाख की ट्रांजेक्शन

पुलिस रिमांड के दौरान यह बात सामने आई है कि सोनप्रीत के खाते से कुल 88 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है। यह ट्रांजेक्शन अलग-अलग किश्तों के जरिए की गई थी, जिसमें कई बार खाते में पैसे आए भी और कई बार ट्रांसफर भी किए गए। पुलिस सोनप्रीत के खातों की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस को शक है कि सोनप्रीत का कोई अन्य निजी खाता भी हो सकता है, क्योंकि सोनप्रीत के खाते से किसी अन्य खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अब वह खाता किसका है, यह जांच का विषय है।

क्या था मामला

सोनप्रीत कौर मटौर निवासी लखविंदर सिंह को उसकी पत्नी की नौकरी के संबंध में किसी जानकार के जरिए मिली थी। सोनप्रीत ने उन्हें बताया था कि वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 21 नंबर चैंबर में सटैनो की नौकरी करती है। उसने उन्हें कहा कि हाईकोर्ट में नौकरी निकली हुई है और उसकी पत्नी को क्लर्क लगवा देगी। कुछ दिन बाद सेक्टर-70 में एक बैंक के सामने सोनप्रीत उनसे मिली और कहा कि हाईकोर्ट में भर्ती करने वाले बोर्ड से उसकी बात हो गई है, जिसके लिए पैसे लगेंगे। सोनप्रीत ने उनसे 20 लाख रुपये ले लिए, परंतु उसकी पत्नी को नौकरी नहीं लगाया। इस संबंधी मटौर थाना पुलिस ने सोनप्रीत के खिलाफ आइपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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