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Arms Act Case : लास्ट वर्किंग डे पर सेशन जज ने पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को किया बरी

आर्म्स एक्ट के आठ साल पुराने मामले में पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 02:37 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 04:35 PM (IST)
Arms Act Case : लास्ट वर्किंग डे पर सेशन जज ने पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को किया बरी
Arms Act Case : लास्ट वर्किंग डे पर सेशन जज ने पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को किया बरी

जेएनएन, चंडीगढ़ । आर्म्स एक्ट के आठ साल पुराने मामले में पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से सुनाई गई एक साल की सजा के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर करते हुए सेशन जज बलबीर सिंह ने कार्यकाल के लास्ट वर्किंग डे पर उन्हें बरी कर दिया है।

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बता दें कि सेशन जज इसी महीने रिटायर हो रहे हैं । इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने जुलाई 2017 को सीबीआइ की शिकायत पर राका गेरा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

जो हथियार मिले उनका था लाइसेंस

राका गेरा के वकील एसपीएस भुल्लर ने दावा किया कि सीबीआइ को जो हथियार मिले थे, उनका लाइसेंस डीएसपी के पास था। एडवोकेट भुल्लर ने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे ये साबित हो सके कि कारतूस जिंदा थे। पुलिस ने न ही केस प्रॉपर्टी सील की और न ही पुलिस के पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था। जब उनके घर रेड हुई, तब सीबीआइ के सब इंस्पेक्टर ने मौके की वीडियोग्राफी की थी, लेकिन पुलिस ने उस वीडियो को चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया और न ही उसे कोर्ट में पेश किया।

सीबीआइ रेड में मिले थे हथियार

 सीबीआइ ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 कोठी से राका गेरा को एक लाख रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआइ ने उनके घर पर छापेमारी की, तो काफी मात्र में हथियार मिले थे। आरोप के मुताबिक तलाशी के दौरान सीबीआइ को एके-47 के 67 कारतूस, प्वाइंट 32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन, 1237 कारतूस जिनमें .12 बोर की 881, प्वाइंट .38 बोर के 114 कारतूस, एसएलआर के 114 कारतूस और दो कारतूस स्नाइपर बरामद हुए थे। सीबीआइ इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में हथियार रखने की शिकायत दी थी।

 इनसो के पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में चालान पेश

डीएवी कॉलेज में इनसो के पूर्व प्रधान 22 साल के विशाल चिल्लर की हत्या के मामले में सेक्टर-49 थाना पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने सातों आरोपितों सुमित कुमार, सुशील कुमार, रामदीप श्योकंद, सुदीप पहल, नवीन, अमनदीप नेहरा और राहुल मंडा के खिलाफ 302, 307, 147, 148, 149 के तहत केस दर्ज किया था। तीन महीने पहले विशाल चिल्लर हरियाणा पुलिस में सेलेक्शन होने का जश्न मनाने और देर रात दोस्तों के साथ सेक्टर-49 स्थित फ्लैट में पार्टी के बाद कमरे में सो गया था। पिस्टल, तलवारें और डंडे लेकर आए हमलावरों ने उसके तीन साथियों आशीष चहल, पंकज धीमान, मेगहल जैसवाल को बुरी तरह पीटा था। इसी दौरान आरोपितों ने चिल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 

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