हिमाचल के युवक की जीरकपुर में करंट से दर्दनाक मौत, गर्दन हुई धड़ से अलग
मृतक युवक की पहचान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव समपाल के रहने वाले कमलेश के तौर पर हुई है। हादसे के आधे घंटे बाद पावरकॉम ने बिजली बंद कर तार के ऊपर से शव को उतारा।
जीरकपुर, जेएनएन। चंडीगढ़-अंबाला रोड पर स्थित रॉयल पार्क रिजॉर्ट होटल में रविवार दोपहर एक युवक की हाईटेंशन वायर से करंट लगने पर बुरी तरह झुलस जाने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसका एक साथी घायल हो गया।
मृतक होटल में वेटर के तौर पर काम करता था। मृतक की पहचान कमलेश (19) के रूप में हुई है। कमलेश मूल रूप से गांव समपाल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। जबकि हादसे में घायल उसका साथी दविंदर कुमार (20) निवासी गांव पाखी, मंडी, हिमाचल प्रदेश का ही रहने वाला है। दोनों युवक चंडीगढ़-अंबाला रोड पर स्थित रॉयल पार्क रिजॉर्ट होटल में वेटर का काम करते थे।
होटल की बालकनी में खाना खाने गए थे दोनों
रविवार दोपहर होटल की पहली मंजिल पर रसोई के पीछे बनी बालकनी में दोनों खाना खाने गए थे। इस दौरान कमलेश जब नीचे बैठने लगा तो वह पीछे की ओर पलट गया जहां से हाइटेंशन तार निकल रही थी। तार में उच्च क्षमता का करंट होने की वजह से कमलेश देखते ही देखते झुलस गया और करंट से उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। वहीं, उसके साथ बैठा दविंदर कुमार ने जब कमलेश को करंट लगता देखा तो वह उसे छुड़ाने लगा, जिससे वह भी झुलस गया। दोनों को स्थानीय जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दविंदर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
घटना के आधे घंटे बाद पावरकॉम विभाग ने बिजली को बंद कर युवक को तारों के ऊपर से निकाला। मामले संबंधित जानकारी देते हुए जांच अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि कृष्ण कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए डेराबस्सी सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
मामले में सामने आई होटल की लापरवाही
युवक की करंट लगने से मौत मामले में रॉयल पार्क रिजॉर्ट होटल के प्रबंधकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल की साइड से गोदाम क्षेत्र की सड़क जाती है। जहां पहली मंजिल पर होटल की किचन बनाई गई है। इस किचन तक पहुंचने के लिए होटल प्रबंधकों ने साइड की सड़क से लोहे की सीढ़ी लगाई है। साथ ही लेंटर डाल बालकनी बनाई गई है, जिसके बिल्कुल सटकर तार गुजर रहा है। किनारे पर दो फीट की दीवार बनाई गई है, जबकि इस जगह पर तार से बचाने के लिए दीवार और ऊंची होनी चाहिए। नगर काउंसिल जीरकपुर अब इस बात की इन्क्वायरी करेगी कि पीछे जो बालकनी बनाई गई है, क्या वह अवैध है या वैध।