चंडीगढ़ में पोर्श कार हादसे में कारोबारी पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस, 23 अक्टूबर से शुरू होगी सुनवाई
चंडीगढ़ पोर्श कार हादसे में कारोबारी संजीव बबूता के खिलाफ जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर से शुरू होगी।

इसी साल 10 मार्च को सेक्टर-4/9 की सड़क पर हुआ था हादसा।
HighLights
कारोबारी संजीव बबूता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय।
पोर्श कार हादसे में एक्टिवा चालक अंकित की हुई थी मौत।
मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर से जिला अदालत में शुरू होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-4/9 की सड़क पर 10 मार्च 2026 को हुए चर्चित पोर्श कार हादसे में आरोपित कारोबारी संजीव बबूता के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा।
जिला अदालत ने सोमवार को आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर से शुरू होगी। पुलिस ने पिछले साल इस मामले में आरोपित के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा था कि क्योंकि लग्जरी कार चालक संजीव बबूता को पुलिस ने हादसे के कुछ घंटों बाद ही हल्की धाराएं लगाकर जमानत पर छोड़ दिया था। इसके बाद हादसे में जान गंवाने वाले एक्टिवा चालक अंकित के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध किया।
मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। एक्टिवा चालक की मौके पर ही हो गई थी मौतपुलिस के अनुसार 10 मार्च को संजीव बबूता पोर्श कार चला रहे थे।
सेक्टर-4/9 की सड़क पर उनकी कार ने पहले एक्टिवा सवार नयागांव निवासी अंकित को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि अंकित की मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद पोर्श कार ने एक अन्य स्कूटर को भी टक्कर मारी, जिस पर दो युवतियां सवार थीं। घटनाक्रम के दौरान कार बिजली के खंभे से जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंची और संजीव बबूता को गिरफ्तार कर लिया गया था।
