छेड़छाड़ केस में फंसे हैं पूर्व मंत्री संदीप सिंह, दुष्कर्म के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग; महिला कोच ने कोर्ट में दी अर्जी
महिला कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने के ...और पढ़ें

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह।
HighLights
महिला कोच ने दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की अर्जी दी।
पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है।
अर्जी पर चंडीगढ़ जिला अदालत में 4 नवंबर को सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यौन उत्पीड़न मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री व भारतीय हाॅकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने के लिए महिला कोच ने जिला अदालत में अर्जी दायर की है। इस पर चार नवंबर को सुनवाई होगी।
पीड़िता का आरोप है कि यह मामला केवल यौन उत्पीड़न का नहीं हैं, उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास हुआ है। इसलिए पूर्व मंत्री के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 व 511 के तहत भी केस चलना चाहिए।
हालांकि ऐसी ही अर्जी पहले चंडीगढ़ पुलिस ने भी दायर की थी जोकि निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। अब पीड़िता ने खुद यह मांग उठाई है। अभी संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस चल रहा है।
करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने खेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
शिकायत में महिला ने बताया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर-7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया था। वहां उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे।
महिला ने फिर चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी और केस दर्ज हुआ। हालांकि संदीप सिंह का कहना था कि महिला ने अपने ट्रांसफर के विरोध में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दी थी।
