Move to Jagran APP

गन प्वांइट पर लूट मामले में आरोपित के खिलाफ नहीं मिले सुबूत, कोर्ट ने किया बरी Chandigarh News

बरी हुए शख्स की पहचान तीर्थ के रूप में हुई है। वहीं मामले के दूसरे आरोपित मोंटी शाह को अदालत पहलेे ही भगोड़ा करार दे चुकी है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 11:22 AM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 11:29 AM (IST)
गन प्वांइट पर लूट मामले में आरोपित के खिलाफ नहीं मिले सुबूत, कोर्ट ने किया बरी Chandigarh News
गन प्वांइट पर लूट मामले में आरोपित के खिलाफ नहीं मिले सुबूत, कोर्ट ने किया बरी Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने सुबूतों के अभाव में गन प्वाइंट पर लूट की वारदात को अंजाम को देने के मामले में एक आरोपित को बरी कर दिया है। बरी हुए शख्स की पहचान तीर्थ के रूप में हुई है। वहीं मामले के दूसरे आरोपित मोंटी शाह को अदालत पहलेे ही भगोड़ा करार दे चुकी है।

loksabha election banner

ये था पूरा मामला
दर्ज मामले के मुताबिक, जून 2015 में बुड़ैल स्थित होटल मिलन के काउंटर पर शशीपाल और मनोज बैठे हुए थे। तभी वहां पर तीर्थ और मोंटी शाह बाइक पर आए। अंदर आकर दोनों को गन प्वाइंट पर रखा और काउंटर में रखे दस हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद होटल के दो कमरों से एलसीडी उतार ली औैर बाइक पर बैठ फरार हो गए। जिस वक्त दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय दोनों ने खुद को साेनू शाह की गैंग का सदस्य बताया। वहीं किसी को भी इस वारदात के बारे में न बताने के लिए धमकी भी देतेे हुए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तीर्थ को गिरफ्तार किया था।

लूट मामले में नाबालिग दोषी करार

लूटपाट के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया है। नाबालिग पिछले आठ महीने से बाल सुधार गृह में बंद था, इसलिए बोर्ड ने उसकी सजा को अंडरगोन कर दिया है। दर्ज मामले के मुताबिक नौ फरवरी, 2019 को दोपहर के समय मौलीजागरां थाना टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी। इस दौरान रेलवे कॉलोनी के पास उन्हें राजेश नाम का युवक मिला जोकि कुक का काम करता था। उसने उन्हें शिकायत दी कि वह अपनी साइकिल पर मौली कंप्लेक्स से सेक्टर-22 की तरफ जा रहा था। रेलवे कॉलोनी के पीछे जंगली एरिया से गुजर रहा था। इस दौरान तीन नाबालिगों ने उसे घेर लिया। तीनों उससे उसका मोबाइल फोन और 100 रुपये लूटकर फरार हो गए। जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक नाबालिग को काबू किया था। तबसे मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा था।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.