पंजाब में बड़े किसानों को भी मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि वह राज्य में बड़े किसानों से भी मुफ्त बिजली सुविधा नहीं छीनेगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिंचाई के पंप चलाने की बिजली मुफ्त देने के मामले पर बड़े और छोटे किसानों में अंतर नहीं किया जाएगा। अमीर किसानों से भी मुफ्त बिजली का लाभ छीना नहीं जाएगा। बड़े और अमीर किसानों द्वारा पावर सब्सिडी का लाभ लेने या न लेने का फैसला उन्हीं पर छोड़ते हुए पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में निर्देश जारी नहीं करेगी और न ही पावर सब्सिडी छोडऩे के लिए समृद्ध किसानों पर दबाव बनाया जाएगा।
मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक जवाब में पंजाब सरकार ने कहा है कि कृषि पंप सेटों को मुफ्त बिजली देने के मामले में राज्य सरकार गरीब और अमीर किसानों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि, अमीर किसान स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी का त्याग कर सकते हैं।
एडवोकेट हरिचंद अरोड़ा ने जनहित याचिका दायर करके बड़े किसानो को कृषि पंप सेटों के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर किए जाने की मांग की थी । इस मामले में बिजली विभाग, पंजाब की उप सचिव बलजिंदर कौर द्वारा दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने की नीति बनाई थी और इसमें अमीर हो या गरीब, सभी किसानो को शामिल किया गया था।
हलफनामे के अनुसार, पीएसपीसीएल ने 23 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि स्वेच्छा से अपनी कृषि पंप सब्सिडी छोडऩे वालो से पीएसईआरसी द्वारा निर्धारित फ्लैट दर से बिजली का शुल्क लिया जाएगा। पीएसपीसीएल ने किसानों को आधा या पूर्ण सब्सिडी छोडऩे का विकल्प भी दिया है।
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