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कार्यमुक्त हो चुके कंप्यूटर टीचर्स के सामने शिक्षा विभाग की शर्त, दोबारा नौकरी के लिए देने होंगे तीन हजार

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल के जरिये 155 कंप्यूटर टीचर्स के कांट्रेक्टर में बदलाव किए थे। टीचर्स ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रशासक तक की थी। लेकिन इसके बाद टीचर्स की सैलरी रोक ली गई और उन्हें तय समय से पहले रिलीव कर दिया गया।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 10:45 AM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 10:45 AM (IST)
कार्यमुक्त हो चुके कंप्यूटर टीचर्स के सामने शिक्षा विभाग की शर्त, दोबारा नौकरी के लिए देने होंगे तीन हजार
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने 155 कंप्यूटर टीचर्स को सेवामुक्त कर दिया है।

चंडीगढ़, [सुमेश ठाकुर]। शिक्षा विभाग में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम करना है तो कांट्रेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर तीन हजार रुपये देने होंगे। ऐसी ही शर्त पांच अक्टूबर को रूसा कार्यालय सेक्टर-42 में हुई मीटिंग में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने एक अक्टूबर को कार्यमुक्त हो चुके कंप्यूटर टीचर्स के सामने रखी।

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उल्लेखनीय है कि विभाग ने जून 2020 में जेम पोर्टल के जरिये विभाग में काम करने वाले 155 कंप्यूटर टीचर्स का कांट्रेक्टर बदला था। कांट्रेक्टर ने 12 वर्षों से विभाग से जुड़कर काम करने वाले टीचर्स से काम पर बने रहने के लिए 12 से 15 हजार रुपये की डिमांड की थी। जिसके बाद टीचर्स ने जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रशासक तक कांट्रेक्टर की शिकायत की थी। शिकायत होने के बाद सभी टीचर्स की सैलरी को रोक दिया गया और पांच दिन पहले उन्हें रिलीव भी कर दिया गया था।

आला अधिकारियों ने कार्यामुक्त टीचर्स से की थी मीटिंग

सेवामुक्त हुए टीचर्स के साथ सोमवार को डिप्टी डायरेक्टर अल्का मेहता, सुनील बेदी, जिला शिक्षा अधिकारी रविंदर कौर, दो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दो सदस्य भाग सिंह खैरां और शबिंदर सिंह के साथ आठ कंप्यूटर टीचर्स के साथ दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक सेक्टर-42 के कार्यालय में बैठक की और उन्हें काम पर बने रहने के लिए तीन-तीन हजार देने की पेशकश रखी।

क्या है जेम पोर्टल के नियम

जेम पोर्टल के अनुसार कर्मचारियों को रखने वाले कांट्रेक्टर को वेतन का 0.01 प्रतिशत मिलना होता है और यह राशि कांट्रेक्टर को मासिक वेतन के समय दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर अन्य चार्ज कांट्रेक्टर कर्मचारियों से वसूल नहीं कर सकता है।

कार्यमुक्त करने के नियम पर कैट भी दे चुका है विभाग को झटका

वर्ष 2014 में भी कंप्यूटर टीचर्स को कार्यमुक्त किया गया था, जिसके बाद कैट ने विभाग को क्लीयर किया था कि जब तक रेगुलर पोस्टें विभाग नहीं भरता उस समय तक इन टीचर्स को बिना कारण के नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद वर्ष 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी इसी प्रकार के केस में कैट विभाग को साफ निर्देश दे चुका है कि कांट्रेक्टर के बदलने पर कर्मचारियों को नहीं बदला जा सकता है। उसके बावजूद भी विभाग ने 155 कंप्यूटर टीचर्स को सेवामुक्त कर दिया है।


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