'रिश्ते को तार-तार...', भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले 63 वर्षीय आरोपी को हाई कोर्ट से झटका; अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भतीजी से छेड़छाड़ के 63 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया ...और पढ़ें
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भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले 63 वर्षीय आरोपी को हाई कोर्ट से झटका। सांकेतिक फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भतीजी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपित 63 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इन्कार कर दिया है। पीठ ने कहा कि उपलब्ध सामग्री, विशेषकर आरोपित और पीड़िता के बीच हुई बातचीत की प्रतिलिपि इस ओर स्पष्ट संकेत करती है कि पीड़िता के साथ कथित रूप से यौन दुर्व्यवहार किया गया। अदालत ने आरोपित की उम्र और पीड़िता के साथ उसके पारिवारिक रिश्ते को देखते हुए घटना को गंभीर माना।
पीड़िता करीब एक वर्ष से अपनी बुआ और फूफा के घर रह रही थी, क्योंकि उसका कार्यालय वहां से नजदीक था। पीड़िता की बुआ रक्षाबंधन के सिलसिले में गांव गई हुई थीं। इसी दौरान आरोपित ने कथित तौर पर पीड़िता के हाथ पर एलर्जी देखने के बहाने उसका हाथ देखा और फिर हथेली पढ़ने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने उसके पैरों को छुआ और कपड़ों के भीतर अनुचित तरीके से छूने का प्रयास किया।
पीड़िता के अनुसार वह वहां से निकलकर पड़ोसी के घर पहुंची और अपने माता-पिता तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी। उसने अपनी मां और कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में पुलिस को लिखित शिकायत दी। आरोपित की ओर से अदालत में कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं और उसे कमरे की सफाई ठीक से नहीं रखने पर पीड़िता को डांटने के कारण झूठा फंसाया गया है।
प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए
पीड़िता की ओर से अदालत में आरोपित और उसके बीच हुई बातचीत की प्रतिलिपि पेश की गई। इसमें आरोपित कथित तौर पर घटना को अपनी बड़ी गलती बताते हुए पीड़िता से इसे ज्यादा तूल नहीं देने की बात कह रहा था। वह यह भी कहता है कि जो कुछ हुआ, वह उस समय की परिस्थितियों में हो गया और उसे खुद इस बात का पछतावा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह बातचीत प्रथम दृष्टया पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाली सामग्री है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपित ने पीड़िता को कमरे की सफाई को लेकर डांटा था, यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता उसके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायत दर्ज करा देगी।
