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सीनेट चुनाव से पहले आचार संहिता लागू करने की सिफारिश खारिज

पीयू ने सिडीकेट सदस्यों की एक आपात बैठक शनिवार को बुलाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 10:55 PM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 10:55 PM (IST)
सीनेट चुनाव से पहले आचार संहिता लागू करने की सिफारिश खारिज
सीनेट चुनाव से पहले आचार संहिता लागू करने की सिफारिश खारिज

जासं, चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले सीनेट के चुनाव को लेकर यहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो या नहीं, इस पर विचार-विमर्श के लिए पीयू ने सिडीकेट सदस्यों की एक आपात बैठक शनिवार को बुलाई। लुधियाना के एक कॉलेज के प्रोफेसर तरुण घई ने चांसलर ऑफिस में 28 जनवरी को ईमेल भेजकर सीनेट चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब संसद और दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनाव कराने को आचार संहिता लगाई जाती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निग बॉडी सीनेट के चुनाव में यह क्यों लागू नहीं की जा रही। सिडीकेट सदस्य डॉ. इकबाल सिंह संधू ने कहा कि पंजाब के लुधियाना के एक कॉलेज में चुनाव हुए थे। उसके बाद उनकी ओर वीसी को एक लेटर लिखा गया जिसमें सीनेट चुनाव से पहले आचार संहिता लगाने की सिफारिश की गई। पत्र को एजेंडे के रूप में इस बैठक में लाया गया था। जिसके बाद यह निर्णय लिया कि पीयू कैलेंडर में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस कारण आचार संहिता लगाने की बात को खारिज किया गया। विजिट का लाभ चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो

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पत्र में जिक्र है कि फ्लाइंग दस्ते, इंस्पेक्शन कमेटी, सेलेक्शन कमेटी, एग्जाम ड्यूटी व किसी टुअर पर सीनेटर या सिडीकेट मेंबर पीयू के खर्च पर जाते हैं। ऐसे में जो सीनेटर चुनकर आते हैं, उन्हें ऐसी ड्यूटियां न दी जाएं ताकि वे ऐसी विजिट का लाभ उठाकर प्रचार न कर पाएं। उन्होंने चांसलर को यह भी लिखा कि वे सीनेटरों को ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकें ताकि पीयू के पैसे व संसाधनों का मिसयूज न हो।

सिडीकेट, सीनेट में जाएगा मामला

सीनेट चुनाव के लिए अधिसूचना 24 जनवरी को जारी हो चुकी है। 20 सितंबर को वोटिग होनी है। मतदान से 240 दिन पहले अधिसूचना जारी करना अनिवार्य होता है। यह बैठक स्पेशल मीटिग नहीं बल्कि आपात थी जिसमें मात्र एक ही आइटम डिस्कस हुआ क्योंकि यह चांसलर ऑफिस की ओर से आए पत्र पर विचार के लिए ही बुलाई गई थी।


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