Move to Jagran APP

परसेंटेज बेस पर प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू होने से रियल एस्टेट मार्केट में उछाल

प्रापर्टी की रजिस्ट्री प्रतिशत के आधार पर शुरू होने के बाद रियल एस्टेस्ट सेक्टर में बूम आया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 11:56 PM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 11:56 PM (IST)
परसेंटेज बेस पर प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू होने से रियल एस्टेट मार्केट में उछाल
परसेंटेज बेस पर प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू होने से रियल एस्टेट मार्केट में उछाल

बलवान करिवाल, चंडीगढ़

loksabha election banner

प्रापर्टी की रजिस्ट्री प्रतिशत के आधार पर शुरू होने के बाद रियल एस्टेस्ट सेक्टर में बूम आया है। अब रजिस्ट्री के लिए अप्वाइंटमेंट बढ़ गई है। साथ ही प्रापर्टी खरीदने के लिए ग्राहक क्वेरी भी बढ़ी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका दायर होने के बाद से सुनवाई के दौरान फीसद के हिसाब से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन केस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए रजिस्ट्री को फीसद के हिसाब से करने की मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट की रोक के बाद ग्राहक के मन में सवाल होने से वह प्रापर्टी खरीदने से पीछे हटने लगा था। कई बैंकों ने भी इसके लिए लोन देना बंद कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश होने पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ है। खास कर चंडीगढ़ में प्रापर्टी खरीदना बेचना फिर से तेजी से शुरू हो गया है। फ्लोर वाइज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

प्रापर्टी की खरीद व बिक्री शुरू हो गई है। पहले की तरह की ग्राउंड फ्लोर 50, फ‌र्स्ट फ्लोर 30 और सेकेंड फ्लोर 20 फीसद के हिसाब से रजिस्ट्री हो रही है। यह रजिस्ट्री फ्लोर वाइज नहीं होगी। बल्कि पूरी बिल्डिग या प्लॉट एरिया में हिस्सेदारी के हिसाब से होगा। अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं होने से अब भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होगी। यह केवल शेयर बेस पर ही होगी। अलग बिल्डिग प्लान नहीं होगा मंजूर

प्रापर्टी शेयर वाइज तो बिक जाएगी, लेकिन बिल्डिग प्लान निर्धारित बिल्डिग बायलॉज के हिसाब से पास हो सकेगा। यह पूरी बिल्डिग का ही होगा। फ्लोर के हिसाब से नया प्लान अप्रूव नहीं होगा। प्लॉट एरिया और बिल्डिग बायलॉज के तहत ही प्लान अप्रूव हो सकेगा। पंजाब हरियाणा को मिलेगा फायदा

फ्लोर वाइज रजिस्ट्री शुरू नहीं होने से चंडीगढ़ को नुकसान होगा। हरियाणा में अप्वाइंटमेंट एक्ट लागू है। पंजाब में भी रजिस्ट्री के समय फ्लोर लिखा जाता है। अपार्टमेंट को मंजूरी नहीं मिलने का फायदा पंचकूला और मोहाली को मिलेगा। पंचकूला में स्टिल्ट पार्किग बनाने पर एक अतिरिक्त फ्लोर की मंजूरी दी गई है। ऐसे में खरीददार इन दोनों शहरों में शिफ्ट हो सकता है।

कोट्स..

हाई कोर्ट के फैसले से लोगों के मन का संशय खत्म हुआ है। अब पहले की तरह शेयर बेस पर रजिस्ट्री हो रही है। इस फैसले के बाद प्रापर्टी खरीदने और बेचने के लिए ग्राहक बढ़े हैं। रोक लगने से उनके सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ था। साथ ही लोगों को भी परेशानी हो रही थी। अब उम्मीद है कि दोबारा से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जारी रहेगी।

कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट, प्रापर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन, चंडीगढ़।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.