अनलॉक-1.0: केंद्र के ही फॉर्मूले को अपनाएगा पंजाब, जानें कब से कब खुलेंगी दुकानें व शराब ठेके
पंजाब सरकार अनलॉक-1.0 में केंद्र के फामॅूले को अपनाएगा। पंजाब में अभी 30 जून तक लाॅकडाउन लाूगू है लेकिन इसमें केंद्र सरकार के फार्मूले के अनुसार छूटें मिलेंगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने अनलॉक-1.0 में केंद्र सरकार के ही फॉर्मूले को हूबहू लागू करने का फैसला किया है। आज से मेन बाजार में दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शराब के ठेके सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे। मुख्य बाजारों, मार्केट कांप्लेक्स और रेहड़ी मार्केट में भीड़ को रोकने के लिए समय तय करने के लिए डिप्टी कमिशनरों अधिकृत किया गया है। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। यहां जरूरी सेवाओं की ही अनुमति मिल सकेंगी।
रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू, एसओपी जरूरी, 8 जून से खुलेंगे होटल, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थल
8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट पूरी तरह खोलने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में अब बैठ कर खा सकेंगे। इसके साथ ही निर्धारित संचालन विधि (एसओपीज) व दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में शराब ठेके, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, स्पा आदि की दुकानें खोलने का एलान किया है। इन्हें स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा।
रेस्टोरेंट में अब बैठ कर खा सकेंगे, ई-पास जरूरी
सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि 1 जून से 30 जून तक के लॉकडाउन के समय के लिए गतिविधियों और आने-जाने की इजाजत देने के लिए विस्तृत एसओपी लेकर आएं। कंटेनमेंट जोन में जिला अथॉरिटी अपने हिसाब से पाबंदी लगाने व छूट देने का निर्णय करेगी।
मास्क और शारीरिक दूरी में ढील पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी एसओपी को यकीनी बनाने के साथ-साथ मास्क पहनना और शारीरिक दूरी व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी।
जिलों में आने-जाने पर रोक नहीं, ई-कॉमर्स की इजाजत
मुख्यमंत्री ने अपील की है कि चाहे शहरों और जिलों के बीच आने-जाने पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अनावश्यक सफर से गुरेज करें। गैर-जरूरी वस्तुओं समेत सभी उत्पादों के लिए पंजाब में अब ई-कॉमर्स की इजाजत है।
बिना दर्शकों के खुल सकेंगे खेल कांप्लेक्स
स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के अनुसार खेल कांप्लेक्स और स्टेडियम भी दर्शकों से बिना खोले जा सकते हैं। इसमें शारीरिक दूरी व स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा मानक पूरे करने होंगे।
अंतरराज्यीय बस सेवा दूसरे राज्य पर निर्भर, टैक्सी-ऑटो चलेंगे
अंतरराज्यीय बस सेवा दूसरे राज्यों की सहमति पर निर्भर होगी। इसमें भी एसओपी अनिवार्य होगा। टैक्सी, कैब, कैब, टेंपो और कारों पर अंतरराज्यीय व राज्य में चलाने पर बंदिश नहीं है, लेकिन कोवा एप से ख़ुद ही ई-पास बना कर डाउनलोड करना होगा। साइकिल, रिक्शा और ऑटो -रिक्शे की इजाज़त होगी। अंतरराज्यीय व जिलों के दरमियान सफर के लिए ई-पास जरूरी होगा।
ट्रेन, हवाई यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन
ट्रेन के अंतरराज्यीय यातायात और घरेलू उड़ानों के लिए अंदरुनी मुसाफिरों को स्वास्थ्य विभाग के एसओपी का पालन करना होगा। कोवा एप डाउनलोड करने और ख़ुद ही ई-पास बनाने या फिर रेलवे स्टेशन पर जानकारी देनी होगी। मुसाफिरों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
उद्योगों के लिए अलग मंजूरी की जरूरत नहीं
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सारी किस्म के उद्योग, निर्माण की गतिविधियों के साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन व पशुओं के इलाज के लिए सेवाओं पर बंदिश नहीं होगी। उद्योगों को अलग मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
दफ्तरों ने सामान्य होगा कामकाज
केंद्र सरकार और निजी दफ्तर मुलाजिमों के अपेक्षित सामर्थ्य के साथ खुलेंगे। यदि जरूरत हो तो छोटी टीम के साथ काम चलाने के लिए समय निश्चित किया जाएगा। पंजाब सरकार के दफ्तरों में दफ्तर के प्रमुख शारीरिक दूरी का अनिवार्य बनाएंगे। जरूरत के अनुसार मुलाजिम रोटेशन में काम कर सकेंगे। जिला अधिकारी भीड़ से बचाव रखने के लिए समय में कटौती किए बिना व्यवस्था बनाएंगे। दफ्तरों का समय सुबह पांच से रात 9 बजे तक रहेगा, ताकि शिफ्टों में काम हो सके।
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