कैलाश मान सरोवर यात्रियों को एक-एक लाख रुपये देगी पंजाब सरकार
पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सहायता देने के अलावा उद्योग जगत को भी राहत दी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा कैलाश मान सरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक कार्य कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने फोकल प्वाइंट्स व औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे गैर औद्योगिक कार्यों को नियमित करने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत फोकल प्वाइंटों में गैर औद्योगिक काम भी किया जा सकेगा। वहीं, 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र 5 से 9 सितंबर तक होगा। इस बात का फैसला गत दिवस मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे गैर औद्योगिक कार्यों को नियमित करने की पॉलिसी के तहत गैरकानूनी निर्माण को रोकने के अलावा वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार औद्योगिक फोकल प्वाइंट और इंडस्ट्रियल एस्टेट का फिर से विकास किया जा सकेगा। नई पॉलिसी में औद्योगिक प्लॉटों पर होटल, अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल उपयोग की परिकल्पना भी की गई है। इसमें यह शर्त होगी कि प्लॉट रेड इंडस्ट्री से 100 मीटर की दूरी पर हो और प्रस्तावित होटल व अस्पताल के लिए जमीन की कीमत नई पॉलिसी के कलेक्टर रेट के आधार पर होगी। पॉलिसी में अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग होने वाली औद्योगिक जमीन की कीमत तय की गई है।
प्री मेच्योर रिटायरमेंट पर 25 साल की सर्विस पर भी मिलेगी पूरी पेंशन
सरकारी मुलाजिमों को अब प्री मेच्योर रिटायरमेंट पर पूरी पेंशन के लिए अब 33 साल तक अपनी सेवाएं देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसेज (प्री मेच्योर रिटायरमेंट) 1975 में संशोधन कर दिया है। अब 25 साल बाद इच्छानुसार सेवानिवृत्ति लेने वाले मुलाजिम को भी पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट पॉलिसी में बदलाव किया है। 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए मुलाजिम भी अगर सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, तो सर्विस की अवधि को देखते हुए उन्हें पेंशन मिलेगी। पहले यह अवधि 33 साल थी। इसके लिए पंजाब सेवा नियम में संशोधन किया गया हैं।
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घरों की डीड में स्टांप ड्यूटी पर 50 फीसद छूट
सस्ते घरों की डीड बनाने के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट दे दी है। इसी तरह नए फ्लैट की स्टांप ड्यूटी में 20 फीसदी की छूट दी गई है।
कब्रिस्तानों के लिए जमीन
ईसाई और मुस्लिम भाईचारों के लिए कब्रिस्तानों की चारदीवारी, एक कमरा और पेयजल की सुविधा सरकारी खर्चे पर उपलब्ध होगी। यदि कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन उपलब्घ नहीं हैं तो राज्य सरकार आवश्यक भूमि खरीद कर देगी और इस उद्धेश्य के लिए समूचा खर्चा पंजाब बुनियादी ढांच विकास बोर्ड की ओर से उठाया जाएगा।
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हल्दी वैट मुक्त, मसालों पर वैट घटा
हल्दी को गांठ को वैट मुक्त व धनिया, जीरा, अजवायन और काली मिर्च पर वैट की दर 6.87 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कर विभाग की ओर से वर्ष 2016-17 दौरान अलॉट किए गए ठेकों के देसी, अंग्रेजी व बीयर के संशोधित कोटे से मिलने वाले अनुमानित राजस्व की कार्य बाद स्वीकृति दे दी है। पहली व दूसरी अलॉटमेंट प्रक्रिया में बठिंडा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, फिरोजपुर, फाजिल्का व मोगा जिलों के कुछ ग्रुप आवंटित रह गए थे, जिन्हें बाद में अलॉट किया गया। अब यहां कोटा घटा दिया गया है। इस कारण आबकारी राजस्व 5460.95 करोड़ रुपए से घट कर 5348.22 करोड़ रुपये रह जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलेॉ
-भगत पूरन स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक चलाने के लिए टैंडर मांगे जाएंगे। यह स्कीम 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है।
-लघु ऊर्जा औद्योगिक खपतकारों को 4.99 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली सप्लाई करने को मंजूरी। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पहले ही कर चुके हैं।
-पीएसआइडीसी, पीएफसी, पीएआइसी और इसकी सहायक कंपनियों की ओर से कर्जों पर हिस्सेदारी (इक्यूटी)-2015 के संबध में एकमुश्त निपटारा नीति की अवधि 31 मई 2016 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2016 कर दी गई।
-दाना मंडी गुरु हरसहाए में डिस्पोजल वक्र्स के साथ आरक्षित स्थान पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए नगर कौंसल के नाम किया जाएगा।
-दूध, गेहूं, चावल, हल्दी, तेल बीज, दालों, मूंगफली, मसाले, सोया और सोया से बनी वस्तुओं को लागत कर से छूट देने की स्वीकृति दे दी है।