विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Punjab News: अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर HC ने उठाए सवाल, कही ये बात

By Jagran NewsEdited By: Mohammad Sameer
Published: Sat, 12 Aug 2023 06:30 AM (GMT+05:30)

Punjab News याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इस हमले में वह शामिल ही नहीं थे। ऐसे में पुलिस कार्रवाई व ...और पढ़ें

अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर HC ने उठाए सवाल (File Photo)
अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर HC ने उठाए सवाल (File Photo)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: अलगाववादी अमृतपाल सिंह व उसके साथियों गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, कुलवंत सिंह राओके, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब एफआइआर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी अवैध बताने वाली याचिका कैसे मान्य हो सकती है।

सभी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि अजनाला थाने पर हमले के चलते पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई आरंभ की थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें इस हमले का आरोपी बना जेल भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इस हमले में वह शामिल ही नहीं थे। ऐसे में पुलिस कार्रवाई व याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत है।

कैंसर से पीड़ित पत्नी की सेवा करते नजर आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, कहा- मनाली जाने का समय आ गया है

हाई कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाए

ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई को रद करने व याचिकाकर्ताओं की रिहा करने की याचिका में अपील की गई है। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गिरफ्तारी को अवैध बता रही है, जबकि एफआइआर दर्ज हुई है ऐसे में यह याचिका कैसे मान्य है। अगली सुनवाई पर इस बारे में पक्ष रखने का न्यायालय ने आदेश दिया है।