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High court ने आराेपित काे दस पौधे लगाने की शर्त पर दी अग्रिम जमानत, दो साल तक देखभाल करने के आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आरोपित को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त लगाई। हाई कोर्ट ने आरोपित को कहा कि उसकी जमानत तब तक रहेगी जब तक वह अपने द्वारा लगाए गए दस पौधों की दो साल तक देखभाल करता रहेगा।

By Edited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 09:35 AM (IST)
High court  ने आराेपित काे दस पौधे लगाने की शर्त पर दी अग्रिम जमानत, दो साल तक देखभाल करने के आदेश
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अाराेपित काे दी अनाेखी सजा। (फाइल फाेटाे)

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आरोपित को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त लगाई। हाई कोर्ट ने आरोपित को कहा कि उसकी जमानत तब तक रहेगी, जब तक वह अपने द्वारा लगाए गए दस पौधों की दो साल तक देखभाल करता रहेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस हरी पाल वर्मा ने यह आदेश सारंगपुर निवासी धर्मेंद्र द्वारा दायर जमानत की माग को स्वीकार करते हुए दिया।

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याची पर आरोप था कि लॉकडाउन के दौरान उसने भीड़ पर रोक लगाने के आई पुलिस पर पथराव करवाया था। याची ने कहा कि न तो उसका भीड़ से कुछ लेनादेना था और न ही उसने किसी को पथराव के लिए उकसाया। वह मजदूरी कर परिवार पालने वाला व्यक्ति है। वह घटना की वीडियो बना रहा था जो पुलिस को पसंद नहीं आया। इसी वजह से पुलिस ने उसको इस मामले में फंसा दिया। याची ने कहा कि वह जाच में शामिल हो चुका है और ऐसे में उसको अंतरिम जमानत दी जाए।

हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अग्रिम जमानत का लाभ देने के साथ यह शर्त भी रखी है कि याची को दस पौधे लगाकर उनकी दो वर्ष तक देख-रेख करनी होगी। हाई कोर्ट ने एसएचओ सारंगपुर को भी आदेश दिया कि वह याची को दस पौधे व जगह उपलब्ध करवाए, जहा पर पौधे लगने हैं।

याची इस बाबत एसएचओ को आश्वासन भी देगा कि वह दस पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का इच्छुक है। अगर याची पौधे लगाकर उनकी देखभाल नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में सारंगपुर थाने के एसएचओ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

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