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    Punjab News: अमृतपाल के साथी सरबजीत कलसी ने NSA को दी चुनौती, HC ने पंजाब और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Fri, 23 Aug 2024 04:04 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कलसी ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका तो अजनाला केस और न ही किसी अन्य केस से संबंध है।

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    कलसी की हिरासत याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) के कथित सहयोगी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी (Sarabjit Singh Kalsi) की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्ष को 18 सितम्बर तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

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    जानबूझकर अजनाला केस में फंसाया जा रहा: कलसी

    कलसी ने अपनी याचिका में कहा वह फिल्म कलाकार और निर्देशक, इसका न तो अजनाला केस और न ही किसी अन्य केस से है संबंध है उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा, इसलिए उस पर नए सिरे से लगाए एनएसए के आदेश को रद किए जाएं।

    कलसी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अजनाला पुलिस थाने पर पिछले साल 23 फरवरी को हुए हमले की एफआईआर में भी नामजद किया हुआ है, उस मामले में आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई और ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस केस में उसे पेश नहीं किया गया है। कलसी डेढ़ साल से डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है।

    कलसी की याचिका पहले भी हो चुकी है खारिज

    इससे पहले कलसी की हाई कोर्ट एक याचिका खारिज कर चुका है। उस याचिका में कलसी ने अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहाल करने की मांग की थी।

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    उस समय पंजाब पुलिस की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया था कि कलसी को अनुच्छेद 21 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उसने कहा कि अनुच्छेद 21 के परविधान को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो।

    कलसी पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में केस दर्ज

    पुलिस द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार अनुच्छेद 21 का लाभ लेने से याचिकाकर्ता को तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी और पूरा राज्य और आम जनता खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार, गलत व्याख्या और दूसरे की अनदेखी करके याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 21 के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

    कलसी पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कलसी की तरफ से सभी दलील दी गई कि उसे बिना किसी गिरफ्तारी या मुकदमे के कई महीने से एनएसए के तहत गलत तरीके से फंसाया गया और हिरासत में रखा गया है।

    हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

    पंजाब पुलिस की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया था कि उसकी हिरासत उचित और कानून के अनुरूप है और इसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में गठित एक समिति द्वारा मंजूरी दी गई है।

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    पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि आरोपित के खिलाफ संगीन मामले है फिलहाल इसके किसी मामले में अन्य मामले में पेश नहीं किया जा सकता। ज्ञात रहे कि अमृतपाल सिंह ने भी एनएसए के तहत हिरासत अवधि बढ़ाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार से जवाब तलब किया हुआ है।