ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत बरकरार, अंतरिम जमानत 24 जनवरी तक बढ़ाई
इससे पहले 10 जनवरी को शर्तों के साथ बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इनमें उनके विदेश न जाने और जांच टीम के साथ पूछताछ में सहयोग करने जैसी शर्तें लगाई थीं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ड्रग्स केस में फंसे शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत बरकरार रखी है। मजीठिया की अंतरिम जमानत 24 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर वह 2 बार पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो चुके हैं।
एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की पिछली सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 10 जनवरी तक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। 10 जनवरी को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। मजीठिया को अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। इनमें उनके विदेश न जाने, केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क न करने, जांच टीम को के साथ पूछताछ में सहयोग करने जैसी शर्तें लगाई थीं। हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन बाद ही जांच टीम के आगे पेश होने को कहा था। अकाली नेता मजीठिया अब तक तीन बार एसआईटी की जांच में शामिल हो चुके हैं। वह जांच टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई पिछली सुनवाई में मजीठिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ यह मामला राजनैतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत ही राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में इसका फायदा लिया जा सके, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, मजीठिया जांच में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।