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    Punjab Crime: सरकार के खिलाफ युद्घ की साजिश का आरोप, हाईकोर्ट से बाबा बलविंदर सिंह को जमानत

    By Jagran NewsEdited By: Paras Pandey
    Updated: Thu, 14 Sep 2023 04:00 AM (IST)

    सरकार के खिलाफ युद्घ की साजिश रचनेहथियारों व नशे की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा रखने के आरोपी खालिस्तानी समर्थक बाबा बलविंदर सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। बाबा बलविंदर सिंह सवा 3 सालों से जेल में है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2022 को कपूरथला की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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    सरकार के खिलाफ युद्घ की साजिश का आरोप (फाइल फोटो)

    चंडीगढ़,राज्य ब्यूरो। सरकार के खिलाफ युद्घ की साजिश रचने,हथियारों व नशे की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा रखने के आरोपी खालिस्तानी समर्थक बाबा बलविंदर सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। बाबा बलविंदर सिंह सवा 3 सालों से जेल में है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2022 को कपूरथला की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

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    बलविंदर सिंह की ओर से एडवोकेट सलिल देव सिंह बाली ने हाईकोर्ट को बताया कि कपूरथला पुलिस ने भारत सरकार के खिलाफ युद्घ की साजिश रचने, रेफेरेंडम 11 का प्रचार करने सहित अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोवेंशन एक्ट के तहत 7 मई 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। याची का नाम इस मामले में नहीं था और अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया। याची से रेफेरेंडम सम्बन्धी या अन्य कोई आपत्तिजनक रिकवरी भी नहीं हुई है।

    इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इस मामले में कुल 36 गवाहों में से केवल 3 की गवाही अभी तक हुई है। ऐसे में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वह जमानत का हकदार है। पंजाब सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची पर गंभीर आरोप है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

    यदि याची को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूत मिटा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रीतू बाहरी पर आधारित बैंच ने बाबा बलविंदर सिंह की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याची को आदेश दिया है कि उसे हर 15 दिन में थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी।