Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगा पराली जलाने वालों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

हाई कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकार से पराली जलाने वाले किसानों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। दोनों सरकारोंं को 19 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 10 Nov 2016 08:21 PM (IST)Updated: Thu, 10 Nov 2016 08:31 PM (IST)
हाई कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगा पराली जलाने वालों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

जेएनएन, चंडीगढ़ । किसानों द्वारा पंजाब व हरियाणा में पराली जलाकर पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के कारण पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है। दोनों राज्य सरकारों से दोषियों पर की गई कार्रवाई की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की है।

loksabha election banner

मामला एडवोकेट एचसी अरोड़ा की अवमानना याचिका से जुड़ा है। अवमानना याचिका मेंं अरोड़ा ने कहा था कि तीन साल पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पराली के जलाने पर रोक लगाने व कोई उचित समाधान निकालने का आदेश दिया था। आदेश के तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनो राज्यों में सरेआम पराली जलाई जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण को खतरा है बल्कि जमीन की ऊपजाऊ शक्ति को भी नुक्सान हो रहा है।

पढ़ें : SYL पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, हरियाणा को राहत

हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसी बीच अब दिल्ली एनसीआर में हरियाणा व पंजाब मेंं जलाई गई पराली के चलते बदतर हुई स्थिति का हवाला देते हुए अर्जी दाखिल की गई। अर्जी पर सुनवाई करते हुए वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामला अति गंभीर है लेकिन समय बीत चुका है। अब जरूरत यह है कि अगले वर्ष के लिए दोनों सरकारें पुख्ता प्रबंध करें। साथ ही दोनों राज्यों से अगले वर्ष इस बारे मेंं तय की गई रणनीति और योजना पर जवाब मांगा है। दोनों सरकारोंं को 19 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

पढ़ें : SYL पर फैसला जो मर्जी हो किसी को पंजाब में घुसने नहीं देंगे : सुखबीर बादल


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.