निलंबित DSP बलविंदर की याचिका पर सरकार को नोटिस, मंत्री अाशु से बताया जान का खतरा Chandigarh News
बलविंदर ने दो याचिकाएं दायर कर अपने निलंबन के आदेशों को खारिज करने के साथ निजी सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है।
चंडीगढ़, [राज्य ब्यूरो]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निलंबित डीएसपी बलविंदर सिंह की याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को फेसबुक व वाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने के मामले में लुधियाना में तैनात रहे डीएसपी को निलंबित किया गया था।
बलविंदर ने दो याचिकाएं दायर कर अपने निलंबन के आदेशों को खारिज करने के साथ निजी सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। आशु को भी प्रतिवादियों में शामिल करते हुए कहा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। डीएसपी वलिवंदर ने कहा है कि लुधियाना में अवैध निर्माणों की जांच में मंत्री के पक्ष में रिपोर्ट न देने के कारण उन्हें विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है। लुधियाना में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का मुद्दा अहम है।
मंत्री ने जांच को प्रभावित करने का किया प्रयास
डीएसपी ने कहा है कि शहर में लगभग 15 हजार करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जे हैं। हाई कोर्ट ने इस विषय पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता को एक बिल्डर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। प्रतिवादी मंत्री ने जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी जिसकी वजह से अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। फूड एंड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने कैबिनेट की बैठक के दौरान बलविंदर के खिलाफ शिकायत की थी।