हादसे के दोषी को 4 साल कैद
8 जनवरी 2017 को सेक्टर-35 स्थित फ्लावर मार्केट के सामने हुआ था हादसा।
चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो जाने के मामले में वीरवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपित पर 14,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने पिछले साल हरविंदर के खिलाफ मनदीप सिंह के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था। हादसे में अजय कुमार की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 2017 को सेक्टर-35 स्थित फ्लावर मार्केट के सामने वाली सड़क पर एक बाइक सवार को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामले में 8 जनवरी 2017 को एफआइआर दर्ज की थी। उसके मुताबिक मंदीप खन्ना अपने दोस्त अजय कुमार के साथ पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब से लौट रहे थे, दोनों मोटरसाइकिल पर सेक्टर-37 की ओर जा रहे थे। मोटरसाइकिल मंदीप खन्ना चला रहा था। जैसे ही दोनों मोटरसाइकिल से सेक्टर-35 स्थित फ्लावर मार्केट के सामने पहुंचे, तभी एक होंडा कार, जिसे हरविंदर सिंह चला रहा था, ने टक्कर मार दी थी। कार के चालक ने अजय के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं, जब आरोपित वहा से भागने लगा, उसने थोड़ी दूर जाकर एक अन्य कार चालक और रिक्शा चालक को टक्कर मारी थी। जब पुलिस ने अजय को पीजीआइ में इलाज के लिए भर्ती कराया, उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि मंदीप खन्ना को इंजरी के चलते जीएमएसएच-16 में भर्ती कराया गया था। जब आरोपित का उस समय मेडिकल कराया गया था, उसके शराब पीने की पुष्टि हुई थी।