पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर होगी 10 साल की कैद
पंजाब में धार्मिक ग्रथों की की बेअदबी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। विधानसभा ने इससे संबंधित बिल को मंजूरी दे दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में धार्मिक ग्रथों की की बेअदबी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। पंजाब विधानसभा ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 और इंडियन पैनल कोड (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 को सर्वसम्मति से पास कर दिया है।
अकाली दल का तर्क था कि श्री गुरुग्रंथ साहिब एकमात्र ग्रंथ है जिसे जीता जागता स्वरूप माना गया है। अत: इसकी सजा का प्रावधान भी अधिक होना चाहिए। लेकिन, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि चूंकि पूर्व सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होने पर उम्रकैद का प्रावधान करने का बिल पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि देश में किसी एक धर्म के लिए अलग सजा का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
ये किए बदलाव
मंत्रिमंडल ने आइपीसी में धारा 295 -एए शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जिसके अंतर्गत जो भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादों के साथ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद्भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल का नुक्सान या बेअदबी करेगा, उसे दस साल की सजा होगी। पुराने बिल के स्थान पर अब 'दा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 और इंडियन पैनल कोड (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 को विधानसभा ने पास कर दिया है।