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28 को बैठक बुला डीन स्टूडेंट वेलफेयर नियुक्त करे पीयू

सीनेट की दोबारा बैठक बुला  डीन स्टूडेंट वेलफेयर का चयन करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 11:08 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 06:31 AM (IST)
28 को बैठक बुला डीन स्टूडेंट वेलफेयर नियुक्त करे पीयू
28 को बैठक बुला डीन स्टूडेंट वेलफेयर नियुक्त करे पीयू

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) विवाद में एक अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि पीयू 28 सितंबर को सीनेट की दोबारा बैठक बुला डीन स्टूडेंट वेलफेयर का चयन करना होगा। तब तक किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को डीएसडब्ल्यू नियुक्त किया जाएगा। बुधवार को जस्टिस आरके जैन पर आधारित डिविजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेशों में कहा कि आज ही अंतरिम तौर पर एक वरिष्ठ प्रोफेसर को डीएसडब्ल्यू नियुक्त किया जाए और सभी सीनेट सदस्यों को वीरवार को 28 सितंबर को सीनेट की बैठक बुलाए जाने का नोटिस भेजा जाए। यह बैठक केवल डीएसडब्ल्यू के पद पर नियुक्ति के लिए ही होगी। पूरी बैठक की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे मामले की अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट आरडी आनंद जोकि पीयू के वरिष्ठ प्रोफेसर भी रहे हैं, ने कहा कि इस याचिका पर हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, वह किसी भी एक के पक्ष में रहेगा। अगर फैसला सीनेटर के पक्ष में गया तो पीयू के लिए और अगर पीयू और वीसी के पक्ष में गया तो सीनेटरों के लिए शर्मनाक हो सकता है। कैसे इस नियुक्ति को सही माना जाए

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बेहतर होगा कि नए सिरे से सीनेट की बैठक बुला ली जाए और तब तक किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को ही डीएसडब्ल्यू के पद पर नियुक्त किया जाए। मामले में बहस के दौरान कहा गया कि वीसी ने प्रो. नाहर को डीएसडब्ल्यू के पद पर एक्सटेंशन दिए जाने से इन्कार कर दिया था। कैसे इस नियुक्ति को सही माना जाए। बताया गया : वीसी को है नियुक्त करने का अधिकार

हाई कोर्ट को बताया गया की पीयू के कैलेंडर में डीएसडब्ल्यू के पद पर नियुक्ति के लिए वीसी और सीनेट दोनों की मंजूरी का प्रावधान है सिर्फ सीनेट की मंजूरी का नहीं। इस लिहाज से वीसी के पास इसे नामंजूर करने का अधिकार है और वैसे भी पीयू के दैनिक कामों के लिए वीसी ही जिम्मेदार होते हैं और उसके पास ही अपनी टीम के चयन का अधिकार है। सीनेटर तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। लिहाजा वीसी ही डीएसडब्ल्यू को नियुक्त कर सकता है। प्रो. नाहर को नहीं दी गई थी एक वर्ष की एक्सटेंशन

प्रो. नाहर और अन्य सीनेटरों की दलीलें हैं कि 22 अगस्त को सीनेट की बैठक में प्रो. नाहर को डीएसडब्ल्यू के पद पर एक वर्ष की एक्सटेंशन दिए जाने से इन्कार करते हुए वीसी प्रो. राजकुमार ने प्रो. जगत भूषण की नियुक्ति कर दी थी। हालांकि सीनेट के 48 सदस्य प्रो. इमैनुअल नाहर को इस पद पर एक वर्ष की एक्सटेंशन दिए जाने के हक में थे। बावजूद इसके वीसी ने इन सभी की राय को दरकिनार कर प्रो. जगत भूषण को इस पद पर नियुक्ति के आदेश दे दिए।


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