IOA की अध्यक्ष पीटी ऊषा को हाईकोर्ट का नोटिस, एशियाई खेलों में नाम भेजने का विश्वास दिला पलटने का आरोप
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। ...और पढ़ें

अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आईओए की अध्यक्ष पीटी ऊषा को भेजा नोटिस। (एआई जनरेटेड फोटो)
HighLights
हाईकोर्ट ने पूछा-क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई।
चंडीगढ़ निवासी ताइक्वांडो खिलाड़ी की याचिका पर नोटिस।
खिलाड़ी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को नहीं भेजा नाम।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी ऊषा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। ताइक्वांडो खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि एशियाई खेल-2026 में उसके चयन को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने हाईकोर्ट में जो विश्वास दिया था, बाद में उस पर अमल नहीं किया गया।
ताइक्वांडो खिलाड़ी चंडीगढ़ निवासी एतिशा दास ने एशियाई खेल-2026 में 67 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को उसका नाम भेजने का निर्देश देने की मांग करते हुए पहले हाईकोर्ट का रुख किया था।
20 जुलाई 2026 को इस याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कहा गया था कि खिलाड़ी का नाम एशियाई खेलों में भागीदारी के लिए पहले ही अनुशंसित किया जा चुका है।
यह भी अदालत को बताया गया था कि नाम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसी बयान के आधार पर अदालत ने उस समय याचिका का निपटारा कर दिया था।
याचिका निपटने के बाद उसे पता चला और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से इसकी पुष्टि भी हुई कि भारतीय ओलंपिक संघ ने वास्तव में उसका नाम संबंधित अधिकारियों को नहीं भेजा था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि अदालत के समक्ष दिया गया बयान महज सामान्य आश्वासन नहीं था, बल्कि संघ की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके नाम की सिफारिश और उसे संबंधित संस्थाओं को भेजने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।
याचिकाकर्ता ने इसे अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करना बताते हुए अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है।
