50 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक, होम क्वारंटाइन नहीं करने पर धारा-188 के तहत होगी कार्रवाई
ट्राईसिटी में कोरोना के पांच नए मामले आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : ट्राईसिटी में कोरोना के पांच नए मामले आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। यूटी प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 50 से अधिक लोगों के एकजुट होने पर रोक लगा दी है। इससे पहले 100 लोगों तक एकजुट हो सकते थे। साथ ही पिछले 15 दिनों में विदेश से लौटे लोगों से आग्रह किया गया है कि वह 112 नंबर पर कॉल कर इसकी सूचना दें। वहीं, सीआरपीसी-144 को लागू कर होम क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शुक्रवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए रहे कदमों की समीक्षा की। शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर तैयारियों को रिव्यू किया। जो पांच पॉजिटिव मामले आए हैं, वह पीजीआइ और जीएमसीएच-32 के आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन हैं। जबकि अभी तक 42 लोगों को होम क्वारंटाइन रखा गया है। 14 दिन क्वारंटाइन के लिए लगेगी स्टैंप
सीनियर सिटीजंस और बच्चों से घरों में रहने की अपील की गई है। खाद्य सामग्री, मंडी संचालन और ट्रांसपोर्ट जैसे मामलों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारी रेगुलर मीटिग कर कदम उठा रहे हैं। सीआरपीसी-144 के तहत होम क्वारंटाइन अनिवार्य करने के साथ ही इसे देखने के लिए एडिशनल कमिश्नर एमसी अनिल गर्ग को नोडल ऑफिसर लगाया गया है। जो कोरोना पॉजिटिव से मिलने वाले लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिग और होम क्वारंटाइन को देखेंगे। क्वारंटाइन लोगों के दाएं हाथ की कलाई पर क्वारंटाइन तिथि के साथ स्टैंप लगाई जाएगी। जिससे 14 दिनों का पता चल जाए। प्रशासन की वेबसाइट पर सभी क्वारंटाइन पर्सन की सूची डिस्प्ले की गई है। कुछ लोग होम क्वारंटाइन एडवाइज के बाद भी इसे न मानकर इधर-उधर घूमकर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसको देखते हुए यह आदेश नहीं मानने वालों पर अब इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। क्वारंटाइन पर्सन के घर पर लगेगा पोस्टर
संदिग्ध लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए उस घर के बाहर स्टीकर या पोस्टर लगाया जाएगा। जिससे लोगों को सचेत किया जा सके कि इस घर में न जाएं। यूटी प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि सरकार द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों का पालन करें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अपुष्ट सामग्री को सोशल मीडिया पर आगे न भेजें। कमर्शियल शॉप को बंद करने के नहीं आदेश
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कमर्शियल शॉप को फिलहाल बंद करने के कोई आदेश नहीं हैं। आवश्यक कमर्शियल शॉप, केमिस्ट, ग्रोसरी स्टोर, मंडी को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी सप्लाई चेन मेंटेन करने के आदेश दिए हैं। एमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट करेंगे सेनिटाइज
नगर निगम और हेल्थ डिपार्टमेंट सभी पब्लिक प्लेस, बिल्डिंग और अन्य जगहों को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। एमसी ने इसके लिए सात टीमों का गठन किया है जो सेनिटाइज करना शुरू कर चुके हैं। मास्क 10 तो सेनिटाइजर एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकते
सेनिटाइज और मास्क की कालाबाजारी शॉर्टेज को देखते हुए प्रशासन ने मास्क का अधिकतम रेट 10 रुपये तय कर दिया है। जबकि सेनिटाइजर मेक्सिमम रिटेल प्राइज या इससे कम ही बेचा जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं, एक व्यक्ति को कम से कम पांच मास्क तक ही खरीदने का आग्रह भी प्रशासन ने किया है। जनता कर्फ्यू में नहीं चलेंगी सीटीयू की बसें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। इसको देखते हुए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिग ने इस दिन सभी लांग रूट और लोकल बसों को नहीं चलाने का फैसला लिया है। इस दिन शहर में और दूसरे राज्यों के लिए कोई बस नहीं चलेगी। टीचिग स्टाफ को घर से काम करने के आदेश
स्कूल और कॉलेज स्टाफ को प्रशासन ने घर से ही काम करने की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक यह सभी फोन, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिये ही स्कूल कॉलेज से टच में रह सकते हैं। जबकि नॉन टीचिग स्टाफ रोटेशन वाइज ड्यूटी देगा। स्टाफ का कोई मेंबर बिना पहले से सूचना दिए स्टेशन नहीं छोड़ सकता। साथ ही फोन पर हमेशा उपलब्ध रहेगा। कोरोना संबंधी जानकारी यहां मिलेगी
कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस संबंधी सूचना चाहता है तो माई गव कोरोना हेल्पडेस्क और वाट्सएप नंबर 9013151515 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 011-239780462, टोल फ्री नंबर 1075 और चंडीगढ़ हेल्पलाइन नंबर 112 या 9779558282 पर कॉल कर सकते हैं।