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कूड़े के कंटेनर में लगी आग पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त, डेराबस्सी नगर काैंसिल को लगाया जुर्माना Chandigarh News

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी द्वारा जारी 28 अप्रैल 2015 के हुक्मों का हवाला देते वातावरण की संभाल के लिए पांच हजार मुआवजा राशि बतौर जुर्माना अदा करने के निर्देश जारी किए हैं।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 09:57 AM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 10:43 AM (IST)
कूड़े के कंटेनर में लगी आग पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त, डेराबस्सी नगर काैंसिल को लगाया जुर्माना Chandigarh News
कूड़े के कंटेनर में लगी आग पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त, डेराबस्सी नगर काैंसिल को लगाया जुर्माना Chandigarh News

डेराबस्सी, जेएनएन।  डेराबस्सी नगर काैंसिल के अंतर्गत पड़ते गांव देवीनगर में कूड़े के कंटेनर में लगी आग पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सख्त संज्ञान लेते नगर काउंसिल के कार्यकारी अफसर को पांच हजार का जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी द्वारा जारी 28 अप्रैल 2015 के हुक्मों का हवाला देते वातावरण की संभाल के लिए पांच हजार मुआवजा राशि बतौर जुर्माना अदा करने के निर्देश जारी किए हैं।

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बता दें कि गांव देवीनगर में सोमवार को कूड़ा करकट के लिए रखे कंटेनर में आग के कारण सुबह से शाम तक दूषित धुआं इलाके की हवा को दूषित करता रहा। परंतु काउंसिल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने यहां आग के साथ निकल रहे धुएं को बंद करवाने की कोई कोशिश नहीं की। लोगों ने प्रदूषण विभाग से काउंसिल खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक्सईएन अशोक शर्मा ने बताया कि एनजीटी द्वारा जारी निर्देश में कूड़े, रबड़ समेत ओर कचरे को खुले में आग न लगाने की सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

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