Move to Jagran APP

एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी, प्रशासन ने मांगी पर्याप्त पुलिस फोर्स Chandigarh News

अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हुए कुछ प्रभावशाली लोगों ने सियासी सांठगांठ की मदद से यहां की जमीन में प्लॉट काट भोले-भाले लोगों को अंधेरे में रख बेच दिए हैं।

By Edited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 09:48 PM (IST)Updated: Sun, 25 Aug 2019 10:36 AM (IST)
एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी, प्रशासन ने मांगी पर्याप्त पुलिस फोर्स Chandigarh News
एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी, प्रशासन ने मांगी पर्याप्त पुलिस फोर्स Chandigarh News

जेएनएन, मोहाली। गांव पभात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 100 मीटर दायरे में बने अवैध निर्माणों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए मोहाली पुलिस से पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की गई है। गांव का बहुत बड़ा हिस्सा एयरपोर्ट के सटा है। इस मामले में अब साल 2011 के बाद बने 98 निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चलना लगभग तय हो गया है। अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में प्रभावशाली लोगों के हाथ इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली सियासी दलों से जुड़े लोगों ने खुद के गोदाम व भोले भाले लोगों को अंधेरे में रख कलोनियां काट प्लाट बेच दिए हैं।

निर्माण संबंधी पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर आदेश जारी करते हुए पीठ ने इन सभी निर्माण को गिराने के लिए कहा है। इसके लिए पंजाब सरकार को चार महीने का समय दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर 98 अवैध निर्माण चिह्नित हाईकोर्ट के आदेशों पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी की दो बैठकों के मिनट्स और एयरपोर्ट की 100 मीटर क्षेत्र में निर्माणों की स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 2011 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद 100 मीटर की परिधि में 98 निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं। इन्हें गिराने को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने निर्माण गिराने के लिए छह महीने की अवधि मांगी, लेकिन कोर्ट ने चार महीने का समय दिया।

पहले चिह्नित किए जा चुके 98 निर्माणों को गिराया जाए
पंजाब सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में जारी अधिसूचना से 2011 की अधिसूचना जारी होने के बीच भी 20 अवैध निर्माण हुए थे। 2008 से पहले इस क्षेत्र में 190 निर्माण हो चुके थे। हाईकोर्ट ने 2011 से पहले हुए इन निर्माणों के संबंध में अगली सुनवाई पर फैसला लेने की बात कहते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि पहले चिह्नित किए जा चुके 98 निर्माणों को गिराया जाए।

लोगों को सता रही चिंता- अब कहां जाएंगे
हाईकोर्ट के आदेशों पर 98 आशियाने उजड़ने की तलवार लटक गई हैं और लोग चिंता में है कि कहां जाएंगे कहां रहेंगे बच्चे कैसे पालेंगे नगर काउंसिल जीरकपुर के कार्य कार्यकारी अधिकारी सुखजिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर ग्राउंड सर्वेक्षण कर कर विवरण एकत्र किये जा चुके हैं। जिसकी रिपोर्ट समिति को सौंप दी गई है।

 

loksabha election banner

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.