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हाथरस में दरिंदगी की शिकार युवती के नाम पर चंडीगढ़ की लड़की की फोटो कर दी वायरल, केस दर्ज

उत्‍तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार युवती के नाम पर चंडीगढ़ की युवती की फोटो किसी ने वायरल कर दी। चंडीगढ़ की यह युवती भी अब दुनिया में नहीं है। युवती के पिता ने यह फाेटो देखी तो सन्‍न रह गए। उन्‍होंने पुलिस मं शिकायत दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 08:31 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2020 08:18 AM (IST)
हाथरस में दरिंदगी की शिकार युवती के नाम पर चंडीगढ़ की लड़की की फोटो कर दी वायरल, केस दर्ज
चंडीगढ़ की युवती की फोटो हाथरस की दरिंदगी शिकार युवती के नाम पर वायरल की जा रही है।

चंडीगढ़, जेएनएन। घटिया सोच कुछ लोग बेटियों से दरिंदगी की जैसी घटना पर भी गलत हरकतों से बाज नहीं आते हैंं। ऐसी की घिनौनी हरकत उत्‍तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई युवती के नाम पर किया गया है। किसी व्‍यक्ति ने हाथरस की इस बेटी के नाम पर चंडीगढ़ की रहने वाली एक युवती की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। चंडीगढ़ की यह युवती भी अब इस दुनिया में नह‍ीं है। इसकी जानकारी मिली तो युवती का परिवार सन्‍न रह गया। युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दी है।

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चंडीगढ़ निवासी युवती के पिता ने एसएसपी विंडो पर बेटी की गलत तस्वीर वायरल करने की शिकायत दी है। एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस और साइबर सेल को केस ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल, साइबर सेल की टीम शेयर करने वाले मुख्य आरोपित की तलाश में डाटा खंगाल रही है।

चंडीगढ़ की मृतक युवती की तस्वीर वायरल करने पर पिता ने की शिकायत 

युवती के पिता अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ के रामदरबार एरिया में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की 21 जून 2018 को शादी हुई थी। उसकी बेटी की पथरी की बीमारी तेजी से बढ़ने लगी थी। इस दौरान 22 जुलाई 2018 को उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। हाथरस में युवती से दरिंदगी की मामला सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पीड़िता के घर वालों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे है। उसमें पीड़िता के नाम पर उनकी बेटी की तस्वीर लगाकर वायरल कर रहे हैं। इसके बारे में उन्हें कई लोगों को कॉल भी आ रहे है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी।

गलत फोटो वायरल करने पर दो वर्ष सजा का प्रावधान

जिला अदालत के वकील मनोज सियान ने बताया कि किसी भी मृत इंसान की छवि को धूमिल करने या खराब करने पर आइपीसी की धारा 499 के पार्ट -1 के तहत दो वर्ष सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किसी भी दुष्कर्म पीड़िता के बारे में जानकारी झांसा करना भी अपराध है। इस मामले में आरोपितों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन नियमों को तोड़ने के साथ बिना वजह बीमारी से जान गंवाने वाली युवती और उसके परिवार को भी आहत किया है।


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