स्कूलों को फीस वसूली की छूट देने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर, आदेश पर रोक लगाने की मांग
निजी स्कूलों को फीस लेने की छूट देने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों को फीस व फंड लेने की छूट देने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। चंडीगढ़ के एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा फीस बारे मेें जारी सभी मेमो, सलाह व निर्देश को रद करने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है।
अपनी याचिका में पंकज ने बताया कि 18 मई को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों द्वारा फीस व अन्य फंड लेने के रास्ते खोल दिए। प्रशासन ने अपने आदेश में अप्रैल व मई की फीस 31 मई तक जमा करवाने व अगले महीने की फीस हर महीने 15 तारीख तक जमा करने के आदेश जारी किए हैंं। याचिका में आरोप है कि लॉकडाउन के चलते मार्च माह से सब कुछ बंद है, केंद्र सरकार समेत आरबीआइ व अन्य बैंक ने लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए, लेकिन अधिकतर स्कूल बच्चों को किसी भी तरह की कोई राहत देना नहीं चाहते।
याचिका में कहा गया है कि स्कूल मार्च से बंद हैंं, लेकिन वो बच्चों से सभी फंड व फीस वसूलने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ स्कूलों ने सभी फंड लेने के लिए आनलाइन क्लास भी शुरू की हुई है, ताकि वो अपने फंड वसूली को जायज ठहरा सके। याचिका में कहा गया है अधिकतर अभिभावक वित्तीय परेशानी का सामना कर रहे हैंं। ऐसे में हाई कोर्ट प्रशासन के उन सभी आदेश पर रोक लगाए व भविष्य में ऐसे आदेश भी जारी न करने दे जो निजी स्कूलों को अभिभावकों से फंड वसूली की छूट दे। याचिका में केवल ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य सभी तरह के फंड लेने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।
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