पर्ल होटल को 9 फीसद ब्याज समेत शिकायतकर्ता को लौटाने होंगे 10 लाख रुपये
जिला अदालत ने मोहाली स्थित पर्ल होटल के सीईओ निर्मल बंगू को 10 लाख 36 हजार रुपये ब्याज समेत शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
जासं, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने मोहाली स्थित पर्ल होटल के सीईओ निर्मल बंगू को 10 लाख 36 हजार रुपये ब्याज समेत शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। बंगू ने 2013 में हेरिटेज मार्केटिंग से पर्ल होटल की अंदरूनी और बाहरी सुंदरता के लिए सामान खरीदा था। जिसका बिल 13 लाख 50 हजार रुपये बना था। लेकिन बंगू ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला अदालत में सिविल सूट दायर किया था। शिकायतकर्ता संजय खन्ना (हेरिटेज मार्केटिंग के पार्टनर) ने दी शिकायत में बताया कि होटल वालों ने उनसे सामान खरीदा था, जिसके लिए थोड़े समय के बाद पैसे देने की बात कही थी। उन्होंने बिल 13 लाख 50 हजार रुपये बनाया था। लेकिन बंगू ने उन्हें सिर्फ 3 लाख 14 हजार रुपये ही दिए और बाकी के 10 लाख 36 हजार रुपये थोड़े दिन बाद देने की बात कही। जब उन्होंने कुछ दिन बाद होटल वालों से पैसों की बात कही, तो जवाब इन्कार में आया। इसके बाद तंग आकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं।
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