शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स अलग से करा सकते हैं जमा
प्रॉपर्टी टैक्स का पुराना एरियर जमा कराने से राहत मिल गई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : अब शहरवासियों को वर्तमान साल के साथ प्रॉपर्टी टैक्स का पुराना एरियर जमा कराने से राहत मिल गई है। वे इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स अलग से जमा करा सकते हैं। नगर निगम ने सभी संपर्क सेंटरों को आदेश जारी कर इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए कह दिया है। जिससे लोगों को 31 मई तक टैक्स जमा कराने पर डिस्काउंट मिल सके। नगर निगम ने यह फैसला शुक्रवार को चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल से इस मुद्दे पर लंबी मीटिग करने के बाद लिया है। प्रतिनिधिमंडल में व्यापार मंडल के चेयरमैन चरनजीव सिंह, एक्टिंग प्रेसिडेंट सुभाष नारंग, जनरल सेक्रेटरी संजीव चड्ढा के साथ सेक्टर-30 और 19 के व्यापारी भी शामिल रहे। यह मीटिग मेयर राजेश कालिया ने ही बुलाई थी। मीटिग में एडीशनल कमिश्नर नगर निगम अनिल गर्ग भी मौजूद रहे। विरोध को देखते हुए मेयर ने बुलाई बैठक
मेयर ने यह मीटिग व्यापारियों और शहरवासियों का विरोध देखते हुए बुलाई थी। व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम पिछले सालों के एरियर को भी प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़कर नोटिस भेज रहा है। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो पिछले सालों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। निगम पहले ही भेज रहा है नोटिस
दरअसल नगर निगम के पास साल 2012-13 से पहले जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड नहीं है। पहले जमा कराए टैक्स की रसीद नहीं दिखा पाने पर दोबारा टैक्स लिया जा रहा है। चरनजीव सिंह ने कहा कि जब एमसी के पास ही पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो लोग पुरानी रसीदें कैसे संभाल कर रखेंगे। व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों से अपने स्तर पर भी सभी अकाउंट चेक करने की अपील की।