टैक्स चोरी करने पर एलेन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 3.16 करोड़ की पेनल्टी
यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने शहर के नामचीन एलेन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 3.16 करोड़ रुपये टैक्स व पेनल्टी लगाई है। अप्रैल 201
विशाल पाठक, चंडीगढ़
यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने शहर के नामचीन एलेन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 3.16 करोड़ रुपये टैक्स व पेनल्टी लगाई है। अप्रैल 2018 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने सेक्टर-34 और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलेन कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस में छापामारी की थी। डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्स चोरी कर रहा है। छापेमारी के दौरान विभाग को कई खामियां भी मिली थी। इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर व अकाउंट्स रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया था। उसी में अनियमितताएं मिलने पर इंस्टीट्यूट पर 3 करोड़ 16 लाख रुपये का टैक्स अथवा जुर्माना लगाया गया। 15 दिन के अंदर भुगतान करने के आदेश भी दिए गए हैं। अप्रैल में पांच सेंटरों में की थी रेड
डिपार्टमेंट ने अप्रैल में ऐलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पाच सेंटरों में एक साथ रेड की थी। सेक्टर-34 और इंडस्ट्रियल एरिया के सेंटर के अलावा इनके हॉस्टल में भी रेड की थी। पाच टीमें ईटीओ एसएस बेदी, आरएल चुघ, संदीप मदान, डॉ. मंदीप कौर और मनीत राणा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इन टीमों ने बायोमीट्रिक अटेंडेंस का डाटा, फीस कलेक्शन, स्टूडेंट्स की संख्या और टैक्स जमा करवाने वाले डॉक्यूमेंट्स भी सेंटर्स से जब्त किए थे। डाटा मिसमैच : कई ट्रेडर्स ने नहीं जमा करवाया था टैक्स
गुड्स एंड सर्विस एक्ट लागू होने के बाद अब चंडीगढ़ में कार्रवाई शुरू हुई है। जीएसटीआईएन से जो डाटा एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ के पास भेजा गया है, उसमें डाटा मिसमैच आया है। मतलब चंडीगढ़ से कई ट्रेडर्स ने जितना टैक्स बनता है उससे काफी कम टैक्स जीएसटी लागू होने के बाद जमा करवाया। इस पर अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने सख्ती शुरू कर दी है। लगातार छापेमारी भी जारी है। डिपार्टमेंट ने इसके लिए अलग से पाच टीमें भी बनाई हैं, जोकि जीएसटी में हेरफेर करने वाले ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और अन्य वर्गो पर नजर बनाए हुए है। नए नियम : जितने टैक्स की चोरी उसके साथ पेनाल्टी भी उतनी
जीएसटी लागू होने के बाद पेनल्टी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगर कोई जटैक्स की चोरी करता है, तो उस फर्म या ट्रेडर को जितना टैक्स चोरी किया है, उसके साथ उतनी ही पेनल्टी भी जमा करवानी होगी। अगर किसी ट्रेडर ने 10 लाख रुपये का टैक्स जमा नहीं करवाया होगा तो उस पर पेनल्टी भी दस लाख लगेगी और कुल बीस लाख रुपये जमा करवाने होंगे।