कोर्ट ने पठानकोट हमले के चारों आतंकियों को दिया भगोड़ा करार
पठानकोट आतंकी हमले में शामिल चारों आतंकियों का भगोड़ा करार दे दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
जेएनएन, मोहाली। पठानकोट एयरबेस हमले के मामले में एक साल बाद मोहाली की जिला अदालत ने पाकिस्तानी आंतकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मौलाना मसूद अजहर, उसके छोटे भाई मुफ्ती अब्दुल, शाहिद लतीफ और काशीफजां (सभी पाकिस्तान निवासी) को वीरवार को भगौड़ा घोषित कर दिया। जिला अदालत में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनआइए) के अधिकारी पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
अदालत की ओर से चारों आतंकियों को भगोड़ा घोषित करने के लिए आर्डर जारी कर दिए गए। एनआइए के वकील सुरिंदर सिंह की ओर से अदालत में मामले को लेकर रेड कार्नर की स्थिति से अवगत करवाया, जिसमें बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी है।
बता दें, पठानकोट हमले पर करीब 11 माह बाद गत 19 दिसंबर को एनआइए की ओर से मोहाली की जिला अदालत में उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। पठानकोट एयरबेस पर हमला गत वर्ष माह में हुआ था। उक्त चारों आरोपी हेंडलर थे और आंतकी हमले के दौरान पाकिस्तानी में बैठकर सारी स्थिति को कंट्रोल कर रहे थे।
हालांकि एनआइए की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में हमले के दौरान मारे गए चारों आंतकियों नासिर हुसैन, हाफिज अबू, उमर फारूख और अब्दुल कयूम का नाम भी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एसपी सलविंदर सिंह को एनआइए ने मुख्य गवाह बना रखा है। मामले में अभी उन्हें क्लीनचिट नहीं दी गई है। हमले में दौरान मारे गए सभी आंतकियों का सामान थाना फेज-8 थाने में रखा गया है। इसको लेकर पंजाब की एनआइए की स्पेशल कोर्ट जिला मोहाली में बनाई गई थी। मौके पर एनआइए की टीम के अधिकारियों की ओर से किसी से बात नहीं की गई।
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