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हाईकोर्ट से अपील : पिक एंड ड्रॉप के लिए पार्किग फीस न काटी जाए

पार्किग के अंदर पिक एंड ड्रॉप करने पर पर्ची काटने से बड़ी राहत मिल सकती है। इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट आइपी सिंह ने याचिका दायर की है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 01:14 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 01:14 PM (IST)
हाईकोर्ट से अपील : पिक  एंड ड्रॉप के लिए पार्किग फीस न काटी जाए
हाईकोर्ट से अपील : पिक एंड ड्रॉप के लिए पार्किग फीस न काटी जाए

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पार्किग के अंदर पिक एंड ड्रॉप करने पर पर्ची काटने से बड़ी राहत मिल सकती है। इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट आइपी सिंह ने याचिका दायर की है। मामले को सुनने के बाद जस्टिस अमोल रतन सिंह ने चंडीगढ़ नगर निगम को भी इस केस में पार्टी बना 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। इसके साथ चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आइपी सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर माग की है जो भी व्यक्ति सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किसी को छोड़ने या लेने जाएं, उसकी पार्किग की पर्ची नहीं काटनी चाहिए यानि जिसने भी पार्किग स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, उससे पार्किग फीस नहीं वसूली जानी चाहिए। सभी अदालतों में वकीलों के लिए हो अलग पार्किग

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इस दौरान हाईकोर्ट में वकील आइपी सिंह की तरफ से एक और माग की गई है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में जहां-जहा भी अदालत हैं। वहा वकीलों के लिए अलग से पार्किग स्पेस रखी जाए। उन्होंने कहा वकीलों को केस लड़ने के लिए जाना होता है, लेकिन कई बार स्पेस नहीं होने की वजह से गाड़ी सड़क पर खड़ी करनी पड़ती है। जिसकी वजह से उनका चालान होता है। चंडीगढ़ में पार्किंग का मुद्दा नया नहीं

एडवोकेट आइपी सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में पार्किग का मुद्दा कोई नया नहीं है। बीते दिनों पार्किग को लेकर पूरे शहर में खूब प्रदर्शन हुए थे। जिसके दबाव में आकर शहर में पार्किग चला रही कंपनी से नगर निगम ने करार भी तोड़ लिया था। लेकिन फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पार्किग का ठेका उसी कंपनी के पास आ गया।


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